दीपावली के अवसर पर धारा 144 लागू

diwaliअजमेर 04 नवम्बर। दीपावली के अवसर पर 9 नवम्बर से 13 नवम्बर तक धारा 144 लागू की गई है।
अजमेर के उपजिला मजिस्ट्रेट श्री हीरालाल मीना ने बताया कि दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के अन्तर्गत 9 नवम्बर से 13 नवम्बर तक ध्वनी प्रदूषण एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को ध्यान मे ंरखते हुए उपखण्ड क्षेत्रा अजमेर एवं पुष्कर में विस्फोटक पदार्थों राॅकेट चिड़िया, हवाई जहाज पटाखे एवं सूतली बम के प्रयोग पर पाबन्दी लगाना आवश्यक है। दण्ड प्रक्रिया संहित की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 9.11.2015 से 13.11.2015 तक ध्वनि प्रदूषण एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए उपखण्ड क्षेत्रा अजमेर (पुष्कर क्षेत्रा सहित) में कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थों राकेट, चिड़िया, हवाई जहाज, हवाई पटाखे एवं सूतली बम का प्रयोग नहीं करेगा एवं रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी प्रकार के पटाखों का प्रयोग नही किया जाएगा और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए बाध्य कर सकेगा।
उन्होंने बताया कि दीपावली के पर्व पर कुछ विस्फोटक पदार्थों के प्रयोग से जन एवं धन की हानि हो सकती है। इसे देखते हुए शांत घोषित क्षेत्रा यथा चिकित्सालय, न्यायालय, धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्थाएं एवं उपखण्ड क्षेत्रा में सिथत समस्त पेट्रोल पम्प आदि के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री का उपयोग नही किया जाएगा। इन आदेशों की अवहेलना करने पर धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही होगी।

error: Content is protected !!