पुलिस थाना अलवर गेट मे पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देशो की पालना मे हरिपाल सिह थानाधिकारी ने बताया कि सउनि हनुमान सिंह मय राजेश मुकेश अनुसंधान बॉक्स मय निजी वाहन लेपटॉप प्रिन्टर के वास्ते इलाका गश्त व जुरायम कन्ट्रोल हेतु थाना से रवाना होकर गश्त करते हुए नगरा पहुंचे जहां पर मुखबीर खास ने सउनि को सूचना दी की केरीज वर्क शाप वाली सड़क पर केबीन के पास एक व्यक्ति जिसने पेन्ट सर्ट पहने हुए है जो सट्टे की पर्चिया काट कर खाईवाली कर रहा है। जिस पर सउनि ने हमराही जाप्ता को मुखबीर की सूचना से अवगत कराकर राजेश को जो सादा वस्त्रों में था, को दो स्वतंत्र गवाह तलब कर लाने हेतु भेजा जिसने थोडी देर बाद वापस आकर बताया कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में तथा स्थानीय मामला होने की बजह से कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं है। जिस पर हमराह जाप्ता में से श्री राजेश कानि 648 व मुकेश को गवाह मामूद कर केरिज वर्क शॉप वाली सडक पर पहुचे एवं सादा वस्तधारी राजेश कानि सउनि ने अंक 3 पर एक 100 रूपये का नम्बरी नोट नम्बर 9भ्ॅ 233779 पर अपने लघु हस्ताक्षर कर सट्टा लगाने हेतु रवाना किया व हिदायत दी गई कि बाद लगाकर सट्टा सिर पर हाथ फेरने का ईशारा करे । मन सउनि मय हमराही कानि के कैरिज वर्क शॉप रोड पर खडे होकर इशारे का इन्तजार करने लगे। राजेश ने मुखबीर इत्तला, बताये व्यक्ति के पास बाद लगाकर सट्टा सिर पर हाथ फेरने कि हिदायत के रवाना किया जाकर ईशारे का इन्तजार करने लगे। राजेश ने मुताबिक इत्तला मुखबीर के व्यक्ति के पास बाद लगाकर सट्टा सिर पर हाथ फेरने का ईशारा मिलते ही मन सउनि हनुमान सिंह मय हमराही के समय होकर कैरीज वर्क शॉप रोड केबिन के पास पहुंचकर सट्टा खाई वाले व्यक्ति को घेरा देकर पकडा व ज्यों का त्यों खडा रहने की हिदायत कर नाम पता पूछा तों अपना नाम गोपी चन्द पुत्र फतेह चन्द्र जाति पासी उम्र 35 साल निवासी पुरानी लकडी की टाल के पास रामलीला का बाडा नगरा थाना अलवर गेट अजमेर का होना बताया जिसकी तलाशी ली तो उक्त व्यक्ति के दाहिने हाथ में एक बालपेन व बाये हाथ में सटटा पर्ची मिली। सट्टा पर्ची के उपर बाम्बे ओपन लिखा हुआ व अंक 8-200, अंक 224-50, अंक 189-50, अंक 567-50, अंक 5-50 व अंक 3-100 एवं उक्त शक्स के पेन्ट के पीछे वाली जेब में 200 रूपये मिले। रकम सट्टा कुल 700 रूपये मिले, जिनमे अंक 3 पर लगाया गया 100 रूपये का लघु हस्ताक्षर किया हुआ नम्बरी नोट भी शामिल था, शक्स मजमूर द्वारा सार्वजनिक स्थान पर सट्टे की पर्चिया काट कर खाईवाली करने का उक्त अपराध धारा 13 आरपीजीओ के तहत दण्डनीय अपराध होने से कुल रकम सट्टा 700 रू व असहाय सट्टा व बाल पेन व सट्टा पर्ची को बतौर बजह सबूत कब्जे पुलिस लिया जाकर जरिये फर्द जब्ती के जब्त कर एक सफेद कपडे की थैली में रखरक शील्ड मोहर कर मार्का । अंकित किया गया। नमूना शील्ड फर्द पर अंकित किया गया। फर्द जब्ती पृथक से मुर्तिब की गयी। मुल्जिम गोपी चन्द्र पुत्र श्री फतेह चन्द को अपने जुर्म से आगाह कर धारा 41 क सीआरपीसी के प्रावधानों की पालना करते हुए बाद जामा तलाशी जरिये फर्द गिरफतारी के अदम अदखाल जमानत गिरफतार कर मुल्जिम गोपी चन्द्र व जब्त शुदा शील्ड पैकिट मार्का । व मुर्तिबा फर्दात के मौके की कार्यवाही पूर्ण कर मय जाप्ते के मौके से समय 6.55 पीएम पर रवाना होकर हाजिर थाना आये। कार्यवाही हेतु रिपोर्ट सेवा में पेश है।आदि रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 380/16 धारा 13 आरपीजीओ मे दर्ज किया गया।
अज्ञात फकीर की मौत, मर्ग दर्ज
पुलिस थाना रामगंज में अजयनगर मे दिनंाक 14.11.16 को एक अज्ञात व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस ने ईलाज हेतू जेएलएनएच अजमेर मे भर्ती करवाया था जिसने डाक्टरो को दौराने ईलाज अपना नाम पता बंषी पुत्र बिरदा उम्र 80 साल निवासी गांव दौराई पुलिस थाना मालपुरा जिला टोंक बताया जिसकी दौराने ईलाज दिनंाक 15.11.16 को मौत हो जाने पर मर्ग नं. 36/16 धारा 174 जाफौ मे दर्ज कर जांच व तलाष वारीषान जारी है।
शांति भंग के आरोप में तीन आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना सरवाड में 1. दीपक पुत्र रामगोपाल उम्र 21 साल जाति आचार्य निवासी आचार्य मौहल्ला सरवाड थाना सरवाड जिला अजमेर 2. सुरजीत पुत्र रतनलाल उम्र 28 साल जाति आचार्य निवासी आचार्य मौहल्ला सरवाड थाना सरवाड जिला अजमेर 3. विजय पुत्र रजनलाल उम्र 23 साल जाति आचार्य निवासी आचार्य मौहल्ला सरवाड थाना सरवाड जिला अजमेर
पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देषानुसार षराब पीकर उत्पात मचाते एवं षराब पीकर वाहन चलाने के मामले 185 पुलिस एक्ट में थाना कुल 00 510 में थाना,,कुल 00 60 पुलिस एक्ट की कार्यवाही मे थाना,कूल 207 एमवीएक्ट मे थाना, ,कुल 0 अन्य एमवी में थाना ,मदनगंज 1,कूल 01
षांति भंग मे, गिरफ्तार – थाना सरवाड 3,कुल 03
13 आरपीजी ओ में थाना अलवरगंेट 1, कुल 01