अजमेर, 20 फरवरी। जिले में अवैध रूप से रसोई गैस का कारोबार करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए इन पर शिकंजा कसा जाएगा।
जिला रसद अधिकारी श्री संजय माथुर ने बताया कि जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने मंगलवार को रसोई गैस संबंधित कम्पनियों, अधिकारियों एवं एजेंसियों की बैठक ली। बैठक में श्री गोयल ने भारत गैस, इण्डेन एवं हिन्दुस्तान पैट्रोलियम की गैस एजेंसियों एवं गैस एजेंसी एसोसिएसन के पदाधिकारियों को अवैध कारोबार रोकने के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रदान किए। अवैध कारोबारियों पर अंकुश लगाने के लिए आमजन में जागरूकता पैदा की जाएगी। नागरिकों को अवैध गैस से होने वाले जानमाल के नुकसान के बारे में अवगत कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक भवनों, धर्मशालाओं एवं होटलों को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में व्यायसायिक सिलेंडर ही उपयोग करने के लिए पाबंद किया जाएगा। व्यावसायिक सिलेंडर उपयोग नहीं करने की स्थिति में संबंधित भवन मालिक के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। भवन, सभास्थल, धर्मशाला एवं होटल का लाईसेंस भी निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।