मुख्यमंत्री सहायता कोष में दें दान, मिलेगी आयकर में छूट

आपदा, दुर्घटना, सैन्य अभियान, रोगियों की सहायता आदि के लिए दिया जा सकता है दान

अजमेर, 22 फरवरी। जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने आमजन से अपील की है कि वे अपना दान मुख्यमंत्री सहायता कोष में दें। इस कोष से विभिन्न प्रकार की आपदाओं, दुर्घटनाओं, सैन्य व अन्य अभियानों एवं रोगो से प्रभावितों तथा अन्य विशिष्ट कार्यो हेतु सहायता राशि स्वीकृत की जाती है।
जिला कलक्टर श्री शर्मा ने बताया कि आमजन इस कोष में मुक्तहस्त से दान दें। आमजन द्वारा दान दी गई राशि से जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा होगी। दान देने वालों को आयकर में आयकर अधिनियम-1961 की धारा 80-जी के तहत दान में दी गई राशि पर शत-प्रतिशत छूट मिलेगी।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सहायता कोष का प्रयोजन प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों की सहायता, आकस्मिक दुर्घटना के घायलों एवं मृतकों के आश्रितों की सहायता, गंभीर रोगों से पीड़ितों के उपचार हेतु सहायता, युद्ध एवं अन्य अभियान में शहीद सैनिकों के आश्रितों व घायल सैनिकों की सहायता, अन्य जन-उपयोगी एवं विशिष्ट कार्य में सहायता करना है। नियमानुसार देय एकमुश्त सहायता केवल एक बार स्वीकृत की जाती है। विभिन्न प्रकार की सहायता हेतु नियम का अवलोकन किया जा सकता है।
श्री शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री सहायता कोष में दानकर्ता द्वारा आर्थिक सहायता निम्न नाम व प्रकार से दी जा सकती है। दान की राशि को ‘‘राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष‘‘ के नाम चैक या बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जमा किया जा सकता है। इसकी राशि मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर में या समस्त जिला कलक्टर कार्यालय में नकद (आयकर विभाग द्वारा निर्धारित सीमा तक) अथवा चैक या ड्राफ्ट द्वारा डाक से या व्यक्तिशः जमा किया जा सकता है। इसके लिए जयपुर में मुख्य लेखाधिकारी कमरा नं. 301 मुख्यमंत्री भवन, शासन सचिवालय, जयपुर तथा कमरा नंबर 2127 (पुराना नं, 22-पी) प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय जयपुर में भी सम्पर्क किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि दान की राशि ‘‘राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष‘‘ के निम्न बैंक एकाउंट से सीधे ऑनलाइन रूप में जमा करवाई जा सकती है। इसके लिए बचत खाता संख्या 51088903513, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सचिवालय शाखा, जयपुर तथा बीएसआर कोड 0028331, आईएफएस कोड एसबीआईएन 0031031 व एमआईसीआर कोड 302002103 है। दानकर्ता को दान प्राप्ति की रसीद मुख्यमंत्री कार्यालय (मुख्यमंत्री सहायता कोष अनुभाग) द्वारा अतिशीघ्र जारी की जाती है।
राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष में चैक अथवा ड्राफ्ट से राशि भिजवाने के लिए प्रपत्र भी बनाया गया है। इसमें सहायताकर्ता का नाम, नाम जिसके पक्ष में रसीद जारी की जानी है, पत्र व्यवहार का पता(जिस पर प्राप्ति रसीद भिजवाई जावेगी), दूरभाष या मोबाईल नंबर, ई-मेल, चैक या ड्राफ्ट नं., बैंक तथा शाखा का नाम तथा राशि अंकित की जाती है।

जिला स्तरीय संवीक्षा एवं स्वीकृति समिति की बैठक निर्धारित
अजमेर, 22 फरवरी। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड अजमेर के माध्यम से वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति / जनजाति वित्त एवं विकास निगम के तहत प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों के चयन पर विचार हेतु जिला स्तरीय संवीक्षा एवं स्वीकृति समिति की बैठक 27 फरवरी को 11.30 बजे एवं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी / अन्य पिछड़ा वित्त एवं विकास निगम के तहत प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों के चयन पर विचार हेतु जिला स्तरीय संवीक्षा एवं स्वीकृति समिति की बैठक 28 फरवरी को 11.30 बजे अतिरिक्त जिला कलक्टर की अध्यक्षता में पुरानी डीआरडीए बिल्डिंग कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित की जाएगी।
निगम के परियोजना प्रबंधक श्री एन.के.गुप्ता ने बताया कि ऋण आवेदनकर्ता जिन्होंने ऋण हेतु आवेदन पत्र निगम कार्यालय में प्रस्तुत किए है वे उनके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किए गए प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं अन्य प्रमाण पत्र जो कम पाए गए है। आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, स्वयं का शपथ पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि के साथ उक्त दिनांक एवं समय पर जिला स्तरीय संवीक्षा एवं स्वीकृति समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित होवें आपके उपस्थित नहीं होने पर उनके ऋण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
जिले में सात विकास कार्यों के लिए 27 लाख 66 हजार रूपए स्वीकृत
अजमेर, 22 फरवरी। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत पूर्व सांसद तथा चिकित्सा एवं जन सम्पर्क मंत्री डॉ. रघु शर्मा की अनुशंषा पर जिले में सात विकास कार्यों के लिए 27 लाख 66 हजार रूपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि ग्राम घटियाली केकड़ी में इन्द्रा कॉलोनी में सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य के लिए 5 लाख रूपए, ग्राम सदारा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्टेज निर्माण कार्य के एक लाख रूपए, ग्राम बोराड़ा तेजाजी के स्थान के पास खुला बरामदा निर्माण कार्य के लिए 4 लाख रूपए, मीणो का नयागांव में देवजी के स्थान के पास खुला तिबारा निर्माण कार्य के लिए 10 लाख रूपए, ग्राम सापुण्दा में शंकर भगवान के मन्दिर के पास सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य के लिए 3 लाख रूपए, ग्राम मोखमपुरा में बैरवा मौहल्ले के पास हैण्डपम्प खुदाई कार्य के लिए 66 हजार रूपए तथा ग्राम सूपां में तालाब की चादर के पास शमशान भूमि में खुला बरामदा निर्माण कार्य के 4 लाख रूपए के कार्याें की स्वीकृति जारी की गई है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
जिला एवं ब्लॉक स्तर पर 24 को होंगे कार्यक्रम
अजमेर, 22 फरवरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 24 फरवरी को जिले के जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। योजना के तहत पोर्टल भी लॉच किया गया है।
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने शुक्रवार को जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों से वीडियो कॉफ्रेसिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने बताया कि भारत सरकार द्वारा लघु एवं समीमांत कृषकों को प्रत्यक्ष संबंधी सहायता आय सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएमकेआईएसएएन) योजना प्रारम्भ की गई है। योजना के प्रभावी निरीक्षण समस्त उपखण्ड अधिकारियों द्वारा उपखण्ड स्तर पर किया जाएगा। योजना के तहत पात्र कृषक को 6 हजार रूपए की आर्थिक सहायता तीन किश्तों में प्रत्येक चार माह के अन्तराल पर दी जाएगी। इसमें पहली किश्त 25 फरवरी को दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि योजना का राज्य में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए डीओआईटीएण्डसी के द्वारा लघु सीमान्त कृषक सेवा पोर्टल तैयार किया गया है। योजना का तहत लघु एवं सीमान्त कृषक परिवार एक ऎसा परिवार होगा जिसमें पति, पत्नि तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित है, जिनके पास राज्य /केन्द्र शासित प्रदेशों के भू-अभिलेखों में सम्मिलित रूप से दो हैक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व हो। पात्र लघु एवं सीमान्त कृषक को ही योजना का लाभ देय होगा। पात्रताधारी लघु एवं सीमान्त कृषक किसी भी ई मित्र केन्द्र पर जाकर लघु सीमान्त कृषक सेवा पोर्टल पर कृषक के आधार नम्बर के जरिए ऑनलाईन आवेदन कर सकेगा। पात्र कृषक को आधार कार्ड व बैंक पासबुक लेकर आना होगा इसमें प्रथम किश्त में आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। लेकिन उसके स्थान पर उसे वोटर आई डी अथवा ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आना होगा। दूसरी किश्त मिलने तक कृषक को अपना आधार कार्ड बनाकर प्रस्तुत करना होगा। कृषक द्वारा ऑनलाईन फॉर्म पूर्ण किए जाने पर अपनी सहमति स्वरूप आवेदन पर आधार के माध्यम से ई साईन करेगा। उन्होंने बताया कि कृषक के आधार नम्बर का उपयोग इस योजना के क्रियान्वयन एवं प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण के लिए तथा भविष्य में इस प्रकार के अन्य प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण हेतु कृषक के आधार नम्बर को भू- राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु कृषक की ऑनलाईन सहमति भी चाही गयी है ताकि केन्द्र /राज्य सरकार एवं उसकी सहायक एजेंसियां वास्तविक लाभार्थी चयन कर सके।
जिला कलक्टर ने बताया कि ई मित्र केन्द्र ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने एवं आधार आधारित प्रमाणीकरण एवं उसका प्रिन्ट आउट देने के लिए 25 रूपए शुल्क निर्धारित किया गया है जो कि काश्तकार स्वयं भुगतान करेगा। कृषक के द्वारा पोर्टल के माध्यम से किया गया आवेदन ऑनलाइन ही संबंधित पटवारी के पास तत्काल पहुंच जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले की 6 तहसीले ऎसी है जहां पर कृषकों के भू अभिलेखों का डिजिटलाईजेशन हो चुका है, उनमें संबंधित पटवारियों को राजस्व मोबाइल एप के माध्यम से मोबाइल पर ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध हो सकेगा। राज्य की शेष तहसीलों में पटवारी को यह सुविधा डेस्कटॉप पर उसकी एसएसओआईडी में उपलब्ध होगी। कृषक के द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन के विवरण की जांच पटवारी अपने भू अभिलेखों से मिलान कर करेगा। यदि वह विवरण सही पाया जाता है तो उस रिकार्ड को ऑनलाइन ही प्रमाणित करेगा। जिसकी सूचना संंबधित आवेदनकर्ता को उसके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि पटवारी स्तर पर कृषक विशेष का आवेदन निरस्त किए जाने की स्थिति में कृषक द्वारा 7 दिवस में अपील संबंधित तहसीलदार को की जा सकेगी जिस पर तहसीलदार सुनवाई उपरान्त युक्तियुक्त निर्णय करेंगे। लघु सीमान्त कृषक सेवा पोर्टल के माध्यम से कृषक को प्रत्येक स्तर पर उसके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि उपखण्ड अधिकारी उनके उपखण्ड क्षेत्र में सतत् निगरानी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त कार्य पूर्णत पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हो तथा पात्र कृषकों की सूची तहसीलदार द्वारा पीएमकेआईएसएएन पोर्टल पर अपने डिजिटल हस्ताक्षरों से यथासमय अपलोड किए जाने की सुनिश्चितता भी करेंगे। राज्य स्तर से सभी तहसीलदारों को लघु सीमान्त कृषक सेवा पोर्टल से प्राप्त ऎसे किसानों के आवेदन जिनकों पटवारी द्वारा प्रमाणीकरण कर दिया गया है, वह प्रतिदिन उपलब्ध करवाया जाएगा। जिसे तहसीलदार अपने रिकार्ड से पुनः तस्दीक कर पीएम किसान पोर्टल पर अपने डिजिटल हस्ताक्षरों से अपलोड करेंगे।
इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री अबु सूफियान चौहान, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्योति ककवानी, सीसीबी के प्रबंध निदेशक सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।

विशेष आवासीय पट्टा/ भूखण्ड आंवटन अभियान 23 एवं 24 को
अजमेर, 22 फरवरी। पंचायतीराज विभाग जयपुर के निर्देशों की पालना में अजमेर जिले में विशेष आवासीय पट्टा/ भूखण्ड आंवटन अभियान 23 एवं 24 फरवरी को आयोजित होगा।
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि अभियान अंतर्गत 23 तथा 24 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। उक्त ग्राम सभा में प्रधानमंत्री आवास के अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में पूर्व में पात्र व्यक्तियों को पट्टे दिए जाने हेतु प्रकरण यदि लम्बित है तो ऎसे प्रकरणों में अविलम्ब कार्यवाही पूर्ण कर लम्बित पात्र व्यक्ति को पट्टा वितरण किया जाना सुनिश्चित किया जाना है।
उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान ग्राम सभा के समय आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। 25 फरवरी को मौका निरीक्षण हेतु कमेटी का गठन किया जाएगा। एक मार्च को आक्षेप आमंत्रित करने हेतु नोटिस जारी करने के लिए ग्राम पंचायत की विशेष बैठक तथा 11 मार्च को आक्षेपों पर विचार कर तदनुसार कार्यवाही हेतु ग्राम पंचायत की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। जिससे कि आम ग्रामीणों को अभियान का लाभ मिल सके।
साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कि आज दिनांक तक कोई पात्र व्यक्ति पट्टे से वंचित नही है। उक्त अभियान को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना है। आपत्ति नोटिस का समय भी एक माह के स्थान पर सात दिवस निर्धारित किया गया है जिससे कि कोई पात्र व्यक्ति वंचित नही रहे।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्योति ककवानी द्वारा अवगत कराया है कि इसके लिए सभी विकास अधिकारियों को पालना करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम
नौे पंचायत समितियों में 9 करोड़ 43 लाख 91 हजार के 97 कार्य स्वीकृत
अजमेर, 22 फरवरी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत पंचायत समिति सरवाड़, केकड़ी, जवाजा, मसूदा,पीसांगन, भिनाय, अरांई, श्रीनगर एवं सिलोरा में 9 करोड़ 43 लाख 91 हजार रूपए के 97 विकास कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि सरवाड़ पंचायत समिति में 8 कार्यों के लिए 94 लाख 67 हजार रूपए स्वीकृत किए है। जबकि केकड़ी में एक करोड़ 18 लाख 41 हजार रूपए के 11 कार्य, जवाजा में एक करोड़ 16 लाख 21 हजार रूपए के 12 कार्य, मसूदा में 2 करोड़ 3 लाख 73 हजार रूपए के 20 कार्य, पीसांगन में 84 लाख 83 हजार रूपए के 6 कार्य, भिनाय में एक करोड़ 64 लाख 36 हजार रूपए के 13 कार्य, अरांई में 44 लाख 33 हजार रूपए के 5 कार्य, श्रीनगर में 9 लाख 43 हजार रूपए के 15 कार्य तथा सिलोरा में एक करोड़ 7 लाख 94 हजार रूपए के 7 कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।

बीससूत्री कार्यक्रम की बैठक 25 को
अजमेर, 22 फरवरी। बीससूत्री कार्यक्रम (द्वितीय स्तर समिति) की बैठक 25 फरवरी सोमवार को प्रातः 10.30 बजे जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जाएगी। जिला आयोजना अधिकारी श्रीमती बीना वर्मा ने यह जानकारी दी।

जिला परिषद की साधारण सभा बैठक 27 को
अजमेर, 22 फरवरी। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख सुश्री वंदना नोगिया की अध्यक्षता में आगामी 27 फरवरी को प्रातः 11 बजे जिला परिषद सभागार में आयोजित की जाएगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी।

बाल फिल्म महोत्सव
छात्र -छात्राओं के लिए शिक्षाप्रद फिल्मों का प्रदर्शन
अजमेर, 22 फरवरी। बाल चित्र समिति भारत सरकार एवं जिला प्रशासन के सहयोग से चल रहे बाल फिल्म महोत्सव के तहत 23 फरवरी तक विभिन्न सिनेमाघरों में राजकीय विद्यालयों के छात्र -छात्राओं के निशुल्क दिखायी जाएगी। शनिवार को 11 स्थानों पर फिल्म प्रदर्शित होगी।
शनिवार को बाल फिल्मोत्सव के तहत ऑयनोक्स सिनेमा अजमेर में गारू, माया मन्दिर में पप्पू की पगडण्डी, मिराज सिनेमा में दी गोल एवं हालो, नटराज सिनेमा विजयनगर में पहले आप, प्लाजा सिनेमा में हैप्पी मदर्स डे, मृदंग सिनेमा में हेडा होड़ा, जय मन्दिर ब्यावर में दी गोल, सांवरियां सिनेमा केकड़ी में हैप्पी मदर्स डे, गगनदीप किशनगढ़ में पहले आप तथा क्रिस्टल सिनेमा किशनगढ़ में हालो फिल्म का प्रदर्शन निशुल्क किया जाएगा।

प्रबंध एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक 27 को
अजमेर, 22 फरवरी। प्रबंध एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संबंध में संभागीय आयुक्त श्री एल.एन.मीना की अध्यक्षता में बैठक 27 फरवरी अपारान्ह 3.30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जाएगी। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्र शहर ने यह जानकारी दी।

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