जिले में 3 अभ्यर्थियों ने नामांकन वापस लिए

अजमेर, 12 अप्रेल। लोकसभा आम चुनाव के तहत आज जिले के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 13, अजमेर से 3 अभ्यर्थियों ने नाम वापस लिए। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि नाम वापस लेने वाले अभ्यर्थियों में नेशनल फ्यूचर पार्टी के श्री शाबुददीन, निर्दलीय अभ्यर्थी श्री कय्यूम एवं श्री सम्राट सरवर खान शामिल है।

चुनाव चिन्ह आंवटित
अजमेर, 12 अप्रेल। लोकसभा चुनाव के तहत नामांकन वापसी के पश्चात शेष रहे सात अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आंवटित कर दिए गए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी के दुर्गा लाल रेगर को हाथी, भारतीय जनता पार्टी के भागीरथ चौधरी को कमल, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के रिजु झुनझुनवाला को हाथ, आम्बेडकराईट पार्टी ऑफ इण्डिया के विश्राम बाबु को कोट तथा निर्दलीय प्रत्याशी प्रमोद कुमार को गैस सिलेण्डर, मुकेश गैना को कैमरा और सोनिया रेगर को अलमारी चुनाव चिन्ह आंवटित किया गया है।

ईवीएम/ वीवीपेट का द्वितीय रैण्डमाईजेशन 15 को
अप्रेल, 12 अप्रेल। लोकसभा आम चुनाव के लिए ईवीएम/वीवीपेट का द्वितीय रैण्डमाईजेशन 15 अप्रेल को प्रातः 9 बजे एनआईसी कक्ष कलेक्ट्रेट में विधानसभा क्षेत्रवार किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विश्व मोहन शर्मा ने यह जानकारी दी।

निजी सम्पति पर बिना लिखित अनुमति के प्रचार सामग्री लगाई तो होगी कानूनी कार्यवाही
अजमेर, 12 अप्रेल। लोकसभा चुनाव 2019 के तहत अभ्यर्थी या राजनीतिक दल यदि किसी निजी सम्पत्ति पर अपने बैनर या झंडे लगवा कर चुनाव प्रचार-प्रसार करना चाहते हैं तो इसके लिए सम्बंधित मालिक से लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करवाने तथा चुनावी खर्च आदि की कड़ी मानिटरिंग के लिए यह प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि मालिक की लिखित स्वीकृति के बाद लगाए जाने वाले बैनर या झंडे के खर्च सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी निजी सम्पत्ति मालिकों की स्वीकृति अनिवार्य है।

बस यात्री मतदाता बने खरमोर
अजमेर/ ब्यावर 12 अप्रेल। लोकसभा आम चुनाव-2019 के तहत् मतदाता जागरूकता अभियान में शत्-प्रतिशत मतदान के लक्ष्य को लेकर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (एस.डी.ओ.) ब्यावर, (103) अजमेर जसमीत सिंह संधू, स्वीप प्रकोष्ठ के प्रभारी शलभ टण्डन व स्वीप टीम द्वारा रोडवेज आगार ब्यावर पर मतदान की प्रक्रिया सिखाने हेतु ईवीएम व वीवीपेट मशीन लगाई गई।
ब्यावर बस स्टेण्ड पर आने-जाने वाले यात्रियों को 29 अप्रैल को होने वाले लोक सभा आम चुनाव हेतु मतदान की प्रक्रिया सिखाई गई। इसके अलावा बस पर लगे सेल्फी जोन वचन मतदाता का में खड़े होकर यात्रियों ने जागरूक मतदाता के रूप में फोटो ख्िंाचवाने का आनन्द लिया। यात्रियों ने बस स्टेण्ड पर लगे हस्ताक्षर अभियान के बैनर पर हस्ताक्षर करके मतदान की शपथ भी ली। इसके अलावा मतदाता जागरूकता के तहत् मतदान दिवस पर चुनाव आयोग द्वारा मतदाता की पहचान हेतु फोटो युक्त 11 दस्तावेजों की जानकारी देते हुए बताया कि इन दस्तावेजों में कोई एक फोटो युक्त दस्तावेज 29 अप्रैल के दिन मतदान बूथ पर ले जाना अनिवार्य है। क्योंकि इस बार बीएलओ द्वारा जारी पर्ची सिर्फ सुविधा हेतु होगी, मतदान हेतु पहचान का मान्य अधिकारिक दस्तावेज नहीं है। नये मतदाता दयाल सिंह, अशोक, विक्रम सिंह, खुशी, रशमी, मीतू, संजना, कोमल दायमा, भाविका, देवेन्द्र, मनीष इत्यादि को ईवीएम एवं वीवीपेट द्वारा चुनावी प्रक्रिया सिखाई गई।
इस कार्यक्रम में स्वीप प्रकोष्ठ के कल्याणमल सोनेल, पदमचन्द जैन, देवकरण भाटी, खीमराज कटारिया, पीयूष सोलंकी, विजय सिंह, नरेश कुमार डेटानी, रोडवेज स्टाफ के कर्मचारी एवं अधिकारी व यात्री मतदाता, चालक व परिचालक आदि ने भाग लेकर शत्-प्रतिशत मतदान करने की शपथ ली। रोडवेज आगार प्रबंधक ब्यावर के श्री राजोर द्वारा सारी व्यवस्थाओं की संचालन किया गया।

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