विभागीय कार्यो में आचार संहिता की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें- अति. जिला कलक्टर

अजमेर, 27 दिसम्बर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कैलाश चन्द्र शर्मा ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज आम चुनाव 2020 के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। अधिकारी अपने विभागीय कार्यो में आचार संहिता की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले में पंचायतराज आम चुनाव के अन्तर्गत पंच एवं सरपंच पद के लिए चुनाव कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार जिले में तीन चरणों में चुनाव होंगे। प्रथम चरण का मतदान 17 जनवरी को, द्वितीय चरण का 22 दिसम्बर को तथा तृतीय चरण का मतदात 29 दिसम्बर को होगा। प्रथम चरण में पीसांगन पंचायत समिति की 24 ग्राम पंचायतों के 264 वार्डों, भिनाय की 25 ग्राम पंचायतों के 271 वार्डों, जवाजा की 46 ग्राम पंचायतों के 396 वार्डों तथा अजमेर ग्रामीण की 30 ग्राम पंचायतों के 332 वार्डों में चुनाव होंगे। इसी प्रकार द्वितीय चरण में श्रीनगर पंचायत समिति की 25 ग्राम पंचायतों के 273 वार्डों, अरांई की 22 ग्राम पंचायतों के 232 वार्डों, मसूदा पंचायत समिति की 40 ग्राम पंचायतों के 386 वार्डों में निर्वाचन होगा। तृतीय चरण में किशनगढ़ पंचायत समिति की 33 ग्राम पंचायतों के 365 वार्डों में चुनाव होंगे।
उन्होंने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 (पंच एवं सरपंच पद के लिए) की घोषणा के साथ ही अजमेर जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके तहत जिले में निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रतिबन्ध लागू रहेगें। अधिकारी अपने विभागीय कार्यो में आचार संहिता की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता शहरी निकायों की सीमा से बाहर समस्त निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक रहेगी। संबंधित पंचायतीराज संस्थाओं के विभिन्न विभागों के विकास कार्य जिनके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व जारी किए जा चुके है अथवा प्रगतिरत है। उन पर आचार संहिता प्रभावित नहीं होगी। नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश आचार संहिता के लागू होेने से पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्य के लिए जिन कार्मिको की ड्यूटी लगायी गयी है, उन्हें कार्यालयाध्यक्ष तत्काल कार्यमुक्त कर निर्वाचन कार्यालय में उपस्थित होने के लिए पाबंद करें। इस दौरान नये स्थानान्तरण एवं पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक होने पर निर्वाचन आयोग की अनुमति आवश्यक होगी।

ईवीएम से होगा सरपंच का मतदान
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन आम चुनावों में पहली बार सरपंच पद के निर्वाचन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। निर्वाचन आयोग का पूरा विश्वास है कि सरपंच पद के चुनाव में ईवीएम के प्रयोग से मतदान दलों का निर्वाचन प्रक्रिया संपादित करने में सुविधा रहेगी एवं कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार वार्ड पंच पद का निर्वाचन मतपेटी एवं मतपत्र के माध्यम से करवाया जाएगा।
बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह राठौड सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

निर्वाचन प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारियों की बैठक 28 को
अजमेर, 27 दिसम्बर। पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव संपादित कराने के लिए गठित समस्त प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारियों की बैठक 28 दिसम्बर शनिवार को प्रातः 11.30 बजे कलक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जायेगी।

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