पुलिस थाना गंज ने मानसिक विक्षिप्त महिला के भाई की रिपोर्ट पर अनुसंधान प्रारंभ कर पीड़िता के पड़ोस में रहने वाले आरोपी चक्र बहादुर निवासी चामुंडा चौराहा, फॉयसागर रोड के विरुद्ध धारा 376,377,354,450 में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था जिसकी जमानत याचिका माननीय न्यायालय एडीजे (पोक्सो ) द्वारा खारिज कर दी थी। जिस पर प्रकरण में आरोपी के एडवोकेट प्रदीप सिंह द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की जिस पर सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील के तर्को से सहमत होते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने आरोपी की जमानत मंजूर कर उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए।
प्रदीप सिंह एडवोकेट
एनरोलमेंट सं. R/1113/2002
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