पत्नी को भरण-पोषण भत्ता नहीं देने पर पति को जेल

केकड़ी 14 सितंबर (पवन राठी)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या१ केकड़ी ने पत्नी को भरण-पोषण भता की बकाया राशि नहीं देने पर पुष्पराज सिंह पुत्र भंवर सिंह जाती रावणा राजपूत निवासी बंथली को जेल भेजने के दिए आदेश पारित किए।
प्रकरण के अनुसार काजीपुरा केकड़ी निवासी प्रियंका पुत्री छोटू सिंह ने न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी में घरेलू हिंसा अधिनियम एवं धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन आवेदन कर भरण पोषण की मांग की थी ।महिला को भरण पोषण भत्ता देने में पति के असफल रहने पर न्यायाधीश ने जेल भेजने के आदेश पारित किए।
वादिया की ओर से एडवोकेट शैलेंद्र सिंह राठौड़ ने पैरवी की ।

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