सात दहेज लोभियों के विरुद्ध जबरन गर्भ गिराने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश पारीत

केकड़ी 30 नवंबर (पवन राठी)अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम केकड़ी ने पति सहित 7 दहेज लोभियों के विरुद्ध केकड़ी पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए है।
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है:-भट्टा कॉलोनी केकड़ी निवासी शाहीना बानो पुत्री फैज मुहम्मद ने कोर्ट में apne वकील आशिफ हुसेन के जरिये परिवाद पेश कर बताया कि उसकी शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन जहाजपुर जिला भीलवाड़ा में आरिफ मुहम्मद पुत्र रशीद मुहम्मद के साथ 2015 मे हुवा था।शादी के एक वर्ष बाद मुकलावा हुवा जिसमे उसके पिता द्वारा स्त्रीधन के रूप में अपनी सामर्थ्य के अनुसार घरेलू सामान व सोने के गहने दिए गए थे।इसके बाद वह पाली जाकर अपने पति सास ससुर के साथ रहने लगी।एक वर्ष तक तो सभी ने उसे प्रेम पूर्वक रखा।उसके बाद उसके पति ससुर रशिद मुहम्मद सास मुमताज देवर मोहसिन व शरीफ ननद बिलकिस व शानू की दहेज की भूख बढ़ने लगी तो एक लाख रुपये व मोटर साईकल की मांग की गई।इस पर परिवादिया ने अपने पिता की खराब आर्थिक स्थिति का हवाला दिया इस पर सभी ने मारपीट करना प्रारंभ कर दिया और शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे।इसी दौरान उसके शहादत नामक पुत्र हुवा।इसके बाद भी दहेज की मांग नही रुकी।इसके बाद दुबारा गर्भवती होने पर सभी दहेज लोभियों द्वारा गर्भ
गिराने का प्रयास शुरू कर दिया और दबाव बनाते हुए गर्भ गिराने की गोलियां खाने को बाध्य किया जाने लगा।परिवादिया ने कोर्ट को बताया कि वह गर्भ गिराना नही चाहती थी।गर्भ नही गिराने पर सभी दहेज लोभियों ने एक राय होकर उसके साथ मारपीट करते हुए पेट पर लात मारी जिससे उसके ब्लीडिंग शुरू हो गई।इसके बाद परिवादिया के माता पिता को पाली बुलाया गया।परिवादिया के माता पिता के मना करने के बाद भी बांगड़ अस्पताल में गर्भ गिरवा कर गर्भाशय की सफाई करवाई गई।इसके बाद सभी मुल्जिमान एक राय होकर केकड़ी आये और दहेज की मांग की।उनकी दहेज की मांग पूरी नही होने पर परिवादिया के साथ मारपीट की और उसे केकड़ी ही छोड़कर चले गए।
परिवाद की सुनवाई करते हुए मान्य न्यायाधीश ने जबरन गर्भपात करवाने के आरोपी पति सहित सभी 7 मुल्जिमो के विरुद्ध केकड़ी पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिये है।

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