हाई कोर्ट जयपुर पीठ ने पालिका अध्यक्ष व ई ओ से किया जवाब तलब

करोडो की हेरा फेरी छिपाने को नही बुलाई पालिका बोर्ड की विशेष बैठक
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केकड़ी 30 नवंबर(पवन राठी)karodo रुपयों के घोटालों और निर्वाचित पार्षदों मांग पर भी पार्षदों की बैठक नही बुलाकर मन मर्जी से काम करने के कारण याचिका संख्या 15936/2022 जोतेंद्र बोयत व अन्य बनाम राजस्थान सरकार में न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह द्वारा सुनवाई की गई जिसमें जितेंद्र बोयत नवल किशोर दाधीच व आसिफ हुसैन की और से पैरवी करते हुए अधिवक्ता प्रदीप शर्मा ने तर्क प्रस्तुत किये की पालिका बोर्ड के 22 निर्वाचित पार्षदों द्वारा 7 दिवस में विशेष बैठक बुलाने का प्रस्ताव दिया था परंतु करोड़ो रुपयों की हेरा फेरी को छुपाने की मंशा के तहत बोर्ड की बैठक अधिशाषी अधिकारी द्वारा नही बुलाई गई और मनमाने तरीके से काम कर रहे है जो विधि विरुद्ध है।बैठक nhi बुलाने बाबत उच्च अधिकारियों को भी सुचित किया गया परंतु बैठक नही बुलाई गई।
न्यायालय द्वारा अधिवक्ता प्रदीप शर्मा के तर्कों से सहमत होते हुए आगामी पेशी पर प्रमुख शासन सचिव राजस्थान सरकार पालिका अध्यक्ष एवम अधिशासी अधिकारी नगर पालिका केकड़ी से जवाब तलब किया है।

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