अजमेर, 24 जनवरी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने से परिवारों में आर्थिक आत्मनिर्भरता आ रही है।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबन्धक श्री धर्मेन्द्र शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में युवाओं को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय संस्थान के माध्यम से विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम हेतु मार्जिन मनी एवं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की गई है। योजना का उद्देश्य स्वयं के उद्यम की स्थापना एवं स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु बिना लागत पर ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करना है। इससे न केवल उद्यम व रोजगार हेतु सुगम ऋण की उपलब्धता संभव हो सकेगी ।
उन्होंने बताया कि योजना में आवेदन करने हेतु आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक व्यक्तिगत अथवा एच.यू.एफ., सोसायटी, भागीदारी फर्म एवं कम्पनी की स्थिति में उनका नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक होगा एवं संस्थान का 51 प्रतिशत या अधिक स्वामित्व 18 से 45 वर्ष के आयु के व्यक्तियों में निहित होना अनिवार्य होगा। वित्तीय संस्थानों द्वारा नए उद्यम की स्थापना तथा विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु 8वीं से 12 वीं उत्तीर्ण युवाओं को सेवा व व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रूपये तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए 7.5 लाख रूपये तक तक का ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। इस ऋण राशि पर सरकार की ओर से मार्जिन मनी सहायता अधिकतम 35 हजार रूपये होगी तथा ब्याज का शत प्रतिशत पुनर्भरण सरकार की ओर से किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार स्नातक, आईटीआई एवं अधिक योग्तया वाले युवाओं को सेवा व व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रूपये तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए 10 लाख रूपये तक तक का ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। इस ऋण राशि पर सरकार की ओर से मार्जिन मनी सहायता अधिकतम 50 हजार रूपये होगी तथा ब्याज का शत प्रतिशत पुनर्भरण सरकार की ओर से किया जाएगा । इस योजना में सीजीटी एमएसई शुल्क (सूक्ष्म और लघु उद्यम केडिट गारंटी फंड ट्रस्ट शुल्क) के पुनर्भरण का भी प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि पात्र आवेदक अथवा एच.यू.एफ., सोसायटी, भागीदारी फर्म एवं कम्पनी अपना आवेदन पत्र एस. एस.ओ. राजस्थान पर लॉगइन कर एमवाईएसवाई पोर्टल पर क्लिक कर सकते है। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का फोटो, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पेनकार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज संलग्न करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, अजमेर में सम्पर्क किया जा सकता है।