विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर अनियमितता मिलने पर 20 हजार रुपये के बनाए चालान
अजमेर, 6 अक्टूबर। उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 के प्रावधानों के तहत जिले में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में मंगलवार को सहायक नियंत्रक अजमेर श्रीमती भावना दयाल के नेतृत्व में टीम द्वारा सुरेंद्र डेयरी, नटराज फूड प्रोडक्ट, बालाजी फ्लोर मिल तथा गुरुकुल फूड इंडस्ट्रीज सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं फर्मों का सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकानों व औद्योगिक इकाइयों में प्रयुक्त माप-तौल उपकरणों और पैकबंद वस्तुओं की बारीकी से जांच की गई।
जांच के दौरान कुछ प्रकरणों में पैक्ड कमोडिटीज (पैकबंद वस्तुओं) पर निर्धारित घोषणाएं और अनिवार्य जानकारियां नियमों के अनुरूप नहीं पाई गईं। माप-तौल एवं पैकेजिग से संबंधित इन अनियमितताओं पर कड़ी कार्यवाही करते हुए संबंधित फर्मों के विरुद्ध नियमानुसार चालान बनाए गए।
इस कार्यवाही के तहत मंगलवार को कुल 20 हजार रुपये के चालान बनाकर राशि जमा करवाने की प्रक्रिया संपादित की गई। इसके साथ ही संबंधित प्रतिष्ठानों के संचालकों को नियमों का पूर्णतया पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए।