अजमेर, 14 अक्टूबर। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए जिले में विशेष औचक निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। दो चरणों में 5 से 7 अक्टूबर और 10 से 12 अक्टूबर तक चले विशेष अभियान के अंतर्गत अजमेर जिले में कुल 35 निरीक्षण किये गए तथा कुल एक लाख जुर्माना लगाया गया।
विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ की सहायक नियंत्रक भावना दयाल ने बताया कि उपभोक्ता मामले विभाग के विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा 12 से 14 अक्टूबर तक चलाएं गए अभियान में विभिन्न प्रतिष्ठानों मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा खाद्य सामग्री जो प्री पैक करके उपभोक्ताओं को विक्रय की जा रही है उसमें पैकेज कमोडिटी नियम 2011 तथा विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की पालना संबंधित जांच की गई। अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को माप-तोल में वस्तु सही मात्रा में मिले उनके साथ धोखाधड़ी नहीं हो।
उन्होंने बताया कि तोल के उपकरण सत्यापित हो वहीं पैकेज वस्तुओं पर आवश्यक सूचनाओं का अंकन हो। वही व्यापारी वर्ग को पैकिंग रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तोल के उपकरणों का सत्यापन करवाया जाना चाहिए उनकी स्वयं की जिम्मेदारी है। नियमों का उल्लंघन होने पर सख्त विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि बुधवार को कृष्ण गोपाल आयुर्वेदिक भवन परबतपुरा, अजमेर गैस, बालाजी फ्लोर मिल, मेहता इलेक्ट्रॉनिक्स, खुराना इलेक्ट्रॉनिक्स आदि का निरीक्षण किया गया। आगामी दिनों में अभियान जारी रहेगा सभी व्यापारियों को पैकेज कमोडिटी नियम 2011 व विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की पालना करने हेतु पाबंद किया। असत्यापित बाट व कांटा मिलने, वजन कम मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ की सहायक नियंत्रक भावना दयाल ने बताया कि उपभोक्ता मामले विभाग के विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा 12 से 14 अक्टूबर तक चलाएं गए अभियान में विभिन्न प्रतिष्ठानों मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा खाद्य सामग्री जो प्री पैक करके उपभोक्ताओं को विक्रय की जा रही है उसमें पैकेज कमोडिटी नियम 2011 तथा विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की पालना संबंधित जांच की गई। अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को माप-तोल में वस्तु सही मात्रा में मिले उनके साथ धोखाधड़ी नहीं हो।
उन्होंने बताया कि तोल के उपकरण सत्यापित हो वहीं पैकेज वस्तुओं पर आवश्यक सूचनाओं का अंकन हो। वही व्यापारी वर्ग को पैकिंग रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तोल के उपकरणों का सत्यापन करवाया जाना चाहिए उनकी स्वयं की जिम्मेदारी है। नियमों का उल्लंघन होने पर सख्त विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि बुधवार को कृष्ण गोपाल आयुर्वेदिक भवन परबतपुरा, अजमेर गैस, बालाजी फ्लोर मिल, मेहता इलेक्ट्रॉनिक्स, खुराना इलेक्ट्रॉनिक्स आदि का निरीक्षण किया गया। आगामी दिनों में अभियान जारी रहेगा सभी व्यापारियों को पैकेज कमोडिटी नियम 2011 व विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की पालना करने हेतु पाबंद किया। असत्यापित बाट व कांटा मिलने, वजन कम मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।