निर्वाचन विभाग ने जारी किए विशेष दिशा-निर्देश

उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही

भवानी सिंह देथा
भवानी सिंह देथा

अजमेर। जिला निर्वाचन विभाग ने कल 17 अप्रेल को होने वाले मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली हंै। मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन विभाग ने विशेष दिशा निर्देश जारी कर मतदान एवं इससे पूर्व कुछ कृत्यों को प्रतिबंधित किया है। इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भवानी सिंह देथा ने बताया कि मतदान दिवस एवं पूर्व मतदान दिवस पर आम जनता की जानकारी के लिए निर्वाचन विभाग ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। इनका उल्लंघन करने पर कार्यवाही होगी।
श्री देथा ने बताया कि मतदान दिवस एवं पूर्व मतदान दिवस पर धर्म,जाति, भाषा, स्थान इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, वैमनस्य की भावना बढाना और सौहार्द के वातावरण को बिगाडने का कार्य करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा। इसी तरह पूजा स्थलों या धार्मिक स्थलों से जातियों या समुदायों या जन समूहों के बीच असौहार्दपूर्ण, शत्रुतापूर्ण या वैमनस्यतापूर्ण भावनाएं बढ़ाना, जुलूस में जान-बूझकर हथियार ले जाना या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का हथियार सहित आयोजन करना या उसमें भाग लेना भी चुनावी निर्देशों का उल्लंघन है।
उन्होंने बताया कि किसी वर्ग के लिये राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई लांछन लगाना,किसी अभ्यर्थी के पक्ष में वोट देने या इसके लिये उत्प्रेरित करने के लिये रिश्वत देना,किसी मतदाता के मताधिकार के स्वतंत्र उपयोग में हस्तक्षेप करना या असम्यक असर डालना,किसी अन्य व्यक्ति के नाम से फर्जी वोट डालना एवं किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के संबंध में मिथ्या कथन को प्रकाशित करना भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
श्री देथा ने बताया कि गुमनाम अथवा मुद्रक व प्रकाशक के नाम के बिना निर्वाचन संबंधी पम्पलेट,पुस्तिका,दस्तावेजों का मुद्रण, अभ्यर्थी की बिना अनुमति के उसके चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए सार्वजनिक सभा या विज्ञापन या परिपत्र या प्रकाशन आदि पर व्यय करना भी दण्डनीय अपराध है।
इसी तरह मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान भी कुछ कृत्य भी दण्डनीय अपराध है। मदिरा,शराब या अन्य मादक पदार्थ का विक्रय करना या वितरण करना,निर्वाचन के संबंध में सार्वजनिक सभा या जुलूस आयोजित करना या उसमें उपस्थित रहना या संबोधित करना, सिनेमा या टेलीविजन , रेडियो या ऐसे ही अन्य किसी उपकरण या इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार करना,एस.एम.एस या मोबाईल फोन के जरिये चुनाव प्रचार-प्रसार करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। यदि चुनाव प्रचार बंद होने के बाद भी किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी की ओर से एस.एम.एस किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है या आपत्तिजनक संदेश प्राप्त होता है तो उस संदेश के टेक्स्ट को सेंडर के मोबाईल नंबर के साथ पुलिस के द्वारा प्रकाशित मोबाईल नंबर पर अग्रेषित किया जा सकता है ताकि भेजने वाले पर कानूनी कार्यवाही हो सके। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री देथा ने बताया कि इन निर्देशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
श्री देथा ने बताया कि राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं, अभ्यार्थियों या उनके कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाताओं को अपने वाहनों में लाने ले जाने, मतदान केन्द्र के भीतर या उसकी 100 मीटर की परिधि में या उसके आस-पास किसी मतदाता से वोट मांगने, किसी अभ्यर्थी के पक्ष में वोट नही देने के लिए मनाने, इस परिधि में लाउडस्पीकर, मेगा फोन या किसी ध्वनिविस्तार यंत्र का उपयोग करने, जोर जोर से चिल्लाने या विच्छृंकल आचरण करने, कानून व्यवस्था के लिए तैनात लोक सेवकों के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा हथियार ले जाने पर पाबन्दी रहेगी। इसके अतिरिक्त मतदान केन्द्र से अनाधिकृत रूप से कागज पत्र ले जाने, मतदान कर्मिकों से कागज पत्र या मशीन पर कब्जा कर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने, मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से मताधिकार का उपयोग करने से रोकने पूरी तरह से पाबन्दी है और इसे बूथ कैप्चरिंग की श्रेणी में माना गया है। जो दण्डनीय अपराध है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया मतदान केन्द्र में 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी का कार्यालय नही होगा, तथा न ही चुनाव चिन्ह नाम, पोस्टर या बैनर का प्रदर्शन होगा। इस परिधि में मतदान के दिन चुनाव चिन्ह अथवा नारा आदि के अंकन की पर्चियां ले जाने पर भी प्रतिबन्ध रहेगा। केवल सादा पर्चियां जिसमें मतदाता की भाग संख्या, क्रम संख्या और मतदाता के नाम का उल्लेख है वे ही पर्ची ले जायी जा सकेंगी। मतदान दिवस को अभ्यर्थी को केवल एक वाहन, उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए एक वाहन तथा उसके कार्यकर्ताओं या दलीय कार्यकर्ताओं के लिए एक वाहन की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा विशेष परमिट देकर दी जाएगी। ऐसे वाहन में चालक सहित 5 व्यक्ति से अधिक नही बैठेंगे और यह वाहन मतदाताओं को लाने या ले जाने के उपयोग में नही ले सकेंगे। किसी भी अभ्यर्थी या राजनैतिक व्यक्ति के वाहन को बिना परमिट के चलने की अनुमति नही होगी। 100 मीटर की परिधि के भीतर चुनाव ड्यूटी के अधिकारियों को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति मोबाईल फोन या कोडलैस या वायरलैस सैट आदि नही ले जा सकेंगा। मतदान दिवस को अभ्यर्थियों द्वारा मतदान केन्द्र से 200 मीटर दूर किसी स्थान पर स्थानीय निकाय से अनुमति प्राप्त कर चुनाव बूथ स्थापित किया जा सकता है जिसमें एक टेबल और दो कुर्सी बिना किसी शामियाने या टेन्ट के लगायी जा सकती है । इस पर 3 फुट गुणा 1.6 फुट आकार का एक बैनर लगाया जा सकता है। मतदान दिवस को मतदान केन्द्र के भीतर अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध रहेगा। इस दिन मतदान केन्द्र के परिसर में प्रशासन द्वारा मतदाता सहायता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे जिसमें ऐसे मतदाताओं जिन्हें प्रमाणितकृत फोटो युक्त मतदाता पर्ची उपलब्ध करायी जायेगी जो अपना फोटो पहचान पत्र या मतदाता पर्ची लेकर मतदान केन्द्र पर नही पहुंचे। यह फोटो युक्त प्रमाणितकृत मतदाता पर्ची दिखाकर मतदाता, मतदान अधिकारी को अपनी पहचान बताकर मतदान कर सकता है। मतदाता फोटो पहचान पत्र या फोटो युक्त मतदाता पर्ची नही ला पाता है जब भी वह आयोग द्वारा अधिसूचित 10 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज अपनी पहचान के लिए मतदान केन्द्र में साथ ले जा सकता है।

मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश
निर्वाचन विभाग ने 17 अपे्रल को सवैतनिक अवकाश घोषित किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भवानी सिंह देथा ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जो सामान्य तौर पर जिस क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत है और उस क्षेत्र में मतदान हो रहा है। उस क्षेत्र के मतदाता ऐसे भी हो सकते हैं जो कि उस निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में कार्यरत हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें मतदान हेतु सवैतनिक अवकाश दिया जाए। यह निर्देश राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, उपक्रमों, बोर्ड एवं निगमों आदि पर भी लागू होंगे।

मतदाता या अभ्यर्थी के अलावा कोई भी राजनैतिक व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र में नही रह सकता
अजमेर संसदीय क्षेत्र के 17 अपे्रल को होने वाले चुनाव में इस निर्वाचन क्षेत्र में यहां के मतदाता व अभ्यर्थी को छोड़कर अन्य कोई भी राजनैतिक व्यक्ति ठहर नही सकेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भवानी सिंह देथा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिले के सभी सामुदायिक केन्द्र, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, लॉज, होटल आदि में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी, सत्यापन करने की तथा बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी की व्यवस्था निर्वाचन मशीनरी व पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हंै कि वे उनके क्षेत्र में बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी रखने के लिए चैक पोस्ट भी स्थापित करें। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थिंयों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को लिखित में इन नियमों की जानकारी देने के भी निर्देश दिए हैं ।

मतदान केन्द्रों पर स्थापित होंगे सहायता केन्द्र
अजमेर जिले के मतदाताओं को वितरण के बाद शेष रही मतदाता फोटोयुक्त पहचान पर्ची कल 17 अप्रेल को मतदान केन्द्र पर स्थापित किए जाने वाले सहायता केन्द्र पर उपलब्ध रहेंगी। मतदाता वहां से प्राप्त कर सकते हंै।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भवानी सिंह देथा ने यह जानकारी देते हुए बताया कल मतदान दिवस के दिन 17 अपे्रल को मतदान केन्द्र परिसर में मतदाता सहायता केन्द्र स्थापित रहेंगे जिसमें ऐसे मतदाताओं जिन्हें फोटोयुक्त मतदाता पर्ची बी.एल.ओ. के माध्यम से प्राप्त नही हुई है उनकी प्रमाणिकृत फोटोयुक्त मतदाता पर्ची यहां उपलब्ध रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जिस मतदाता के पास फोटो पहचान पत्र नही है और मतदान केन्द्र पर फोटो युक्त मतदाता पर्ची भी नहीं लाता है तब वह निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित 10 दस्तावेज में से किसी एक के आधार पर अपनी पहचान कराकर वोट दे सकता है। इन दस दस्तावेज में 1. पासपोर्ट 2. ड्राईविंग लाईसेंस 3.राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र 4. बैकों/ डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक 5.आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड) 6. आधार कार्ड 7. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर(एनपीआर) के तहत त्ळप् (आर.जी.आई) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड 8. मनरेगा जॉब कार्ड 9. श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड 10. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज हैं।
यदि मतदाता पर्ची, मतदाता सूची या फोटो पहचान पत्र में फोटो गलत है तो मतदाता को आयोग द्वारा अनुमत उक्त 10 वैकल्पिक दस्तावेंजों में से कोई भी एक दस्तावेज अपनी पहचान के लिए मतदान केन्द्र में साथ ले जाना आवश्यक होगा।

सूखा दिवस घोषित
निर्वाचन विभाग ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 15 अप्रेल को शाम 6 बजे से 17 अप्रेल को शाम 6 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया है। इसी तरह 16 मई को भी सूखा दिवस रहेगा।

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