प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से चिकित्सा विभाग में सविदाकर्मियों कि नियुक्ति पर रोक

राजस्थान हाइकोर्ट ने निदेषक जनस्वास्थ्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाए के 16 दिसम्बर 2016 के उस आदेश पर रोक अन्तरिम रोक लगा दी जिसमे विभाग मे सविंदा पर कार्यरत कम्प्युटर ऑपरेटर कर्मियो को प्लेसमेट एजेसी से लेने के आदेश जारी किये गये थे। जस्टिज निर्मलजीत कौर ने साथ हि इस बाबत प्रिसिपल सेकेट्री चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सचिवालय जयपुर निदेशक जन स्वास्थ्य जयपुर सयुक्त निदेशक मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बारा को नोटीस जारी कर जवाब तलब किया हैं याचिकाकर्ताओ द्वारा डाटा एन्ट्री व कम्प्युटर आपरेटर विष्णुकान्त शर्मा एंव बारा जिले के आपरेटर महेन्द्र सिंह व अन्य कि तरफ से दायर याचिका मे पैरवी करते हुए अधिवक्ता टी.एस. राठोैड ने कहा कि से सभी सविदा कर्मि चिकित्सा एंवस्वास्थ्य विभाग मे निशुल्क दवा एंव जॉच योजना मे कार्यरत थे।
अधिवक्ता राठौड ने एसबी सिविल रिट पिटिसन 6568/2010 मूली देवी चौघरी व अन्य बनाम स्टैट मामले मे 25 अगस्त 2010 को जारी किये निर्णय का उदाहरण देते हुए कीा कि सविदा के तहत कार्यरत कार्मिको को प्लेसमेन्ट एजेंसी के माध्यम से काम करने के लिए बाध्य नही किया जा सकता अदालत ने इस तर्क को स्वीकारते हुए निदेशक जन स्वास्थ्य का नोटीस जारी कर तलब किया वही 16 दिसम्बर को जारी आदेश के क्रियान्वत पर अन्तरिम रोक लगा दी

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