पोक्सो प्रकरण की सच्चाई पर फिर सवाल, अभियुक्त हुआ दोष मुक्त

अधिवक्ता हरिष ने कहा न्यायालय ने न्याय किया अब जनता में इस एक्ट के प्रति भं्राती दूर करने में सहयोग मिलेगा
बालोतरा: बालोतरा न्यायालय विषिष्ट न्यायाधीष, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में विचाराधीन पोक्सो प्रकरण में बालोतरा पीठासीन अधिकारी माननीय श्री अनिल आर्य ने निर्णय देते हुए अभियुक्त प्रकाष को दोषमुक्त घोषित किया। उक्त प्रकरण के विषय में अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता हरिष ने कहा कि न्यायालय में सदैव न्याय मिलता है और ये निर्णय उसी का एक उदाहरण है क्योंकी जनता में ऐसी भ्रांति है कि पोक्सो एक्ट का ऐसा अचुक अस्त्र है जिसमें आरोपी को सजा ही होती है चाहे वह सही हो या गलत परन्तु आज माननीय न्यायालय ने पुनः साबित किया है कि न्यायालय में केवल न्याय होता है।
पोक्सो एक्ट वही है जिसमें आसाराम बापु जैसे नामी लोग भी उलझ गये और अब तक जमानत भी ना मिली है परन्तु बालोतरा न्यायलय में त्वरित कार्यवाही के साथ कम समय में निर्णय दिया गया। गौरतलब ये भी है कि अधिवक्ता हरिष का यह जीवन का प्रथम प्रकरण था जिसमें मुवक्किल को न्याय दिलवाते हुए उन्होने जीत दर्ज की।

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