जनता बुकिंग सेंटर से जारी टिकट नहीं होगा रद

जनता टिकट बुकिंग सेंटर [जेटीबीएस] से टिकट रद करवाने की सुविधा अब उपलब्ध नहीं होगी। नार्दर्न रेलवे मुख्यालय ने सर्कुलर जारी कर इस पर रोक लगा दी है। गलत टिकट निकलने पर बुकिंग कार्यालय से उसे रद कराना पड़ेगा। सर्कुलर की प्रति संचालकों को उपलब्ध करा दी गई है।

जेटीबीएस काउंटर से रेल यात्रियों को पैसेंजर सहित मेल एक्सप्रेस व सुपरफास्ट ट्रेनों के सामान्य दर्जे के टिकट जारी किए जाते हैं। नार्दर्न रेलवे दिल्ली डिविजन के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए ऐसे 60 से अधिक काउंटर खोले गए हैं। रेल टिकट उपलब्ध कराने के एवज में काउंटर संचालकों को प्रति यात्री एक रुपये का कमीशन दिया जाता है।

रेलवे मुख्यालय से टिकट रद करने की सुविधा भी संचालकों को दी गई थी। रेलवे के खाते में उन्हें किसी तरह का कोई चार्ज भी जमा नहीं करना पड़ता था। लेकिन नार्दर्न रेलवे मुख्यालय ने सर्कुलर जारी कर टिकट रद करने की सुविधा अब समाप्त कर दी है। नए सर्कुलर के मुताबिक, जेटीबीएस काउंटर से अब सामान्य दर्जे के लिए जारी किया जाने वाला अंतिम टिकट रद नहीं होगा। रेलवे मुख्यालय के इस फैसले से जेटीबीएस पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। प्रिंटर से ब्लैंक टिकट निकलने की स्थिति में उसकी भरपाई काउंटर संचालक अपनी जेब से करेंगे। सामान्य दर्जे का यह टिकट रिटर्न करने के लिए उन्हें रेलवे बुकिंग कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ेगा। काउंटर पर घंटों लाइन में खड़ा रहने के बाद टिकट रद हो सकेगा। टिकट रद करवाने का चार्ज 10 रुपये का जेब से भुगतान करना होगा।

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