चाकूबाजी की लगातार घटनाओं से भीलवाड़ा में तनाव, धारा 144 लागू

संभागीय आयुक्त व आईजी ने किया दौरा
bhilwara samacharभीलवाड़ा। भीलवाड़ा में गुरूवार रात्री को दो समुदायों के लोगों के बीच हुई चाकू-बाजी की लगातार घटनाओं के बाद शहर में शुक्रवार को धारा 144 लागू कर दी गयी। वहीं हालत पर नजर रखने के लिए अजमेर से संभागीय आयुक्त धर्मेन्द्र भटानागर और आईजी अमृत कलश भीलवाडा पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ शहर का दौरा कर हालत की समीक्षा की। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से शहर के सभी स्कुल व कॉलेजों में जिला कलेक्टर डॉ.रवि सुरपुर ने एक दिवसीय का अवकाश घोषित कर दिया हैं। भीलवाड़ा में रात्री को सम्प्रदाय विशेष के लोगों के बीच सिलसिले वार चाकूबाजी की घटना में 6 लोग घायल हो गये। जिन्हे उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाये गये। वहीं शहर में सुरक्षा की दृष्टि से भारी जाप्ता तय किया गया हैं। शहर में आज स्कुलों के अवकाश घोषित करने के साथ ही सुबह 9 बजे तक बाजार भी बन्द दिखायी दिये। भीलवाड़ा के सर्राफा बाजार में चाकूबाजी की घटना के बाद क्षैत्र में तनाव फैल गया । इसके चलते दोनों गुटो के झगडे में समुदाय विशेष के अलग-अलग स्थानों पर 5 लोगों घायल हो गये। वहीं एक धार्मिक स्थल पर आगजनी की घटना भी हुई है। पुलिस प्रशासन ने चौकसी बरतते हुए शहर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया।
सर्राफा बाजार में गिरीराज सिंह पर चाकू के हमला होने के बाद वह घायल हो गया। उसके बाद शहर में तनाव व्याप्त हो गया और शहर के विभिन्न इलाकों में दोनों समुदाय के बिच छुटपुट घटनाओं में चाकूबाजी व झगड़ा हो गया। जिसमें सम्प्रदाय विशेष के 5 लोग घायल हो गये। जिन्हे उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। जहां उनका उपचार जारी है। इनमें दो घायलों को उदयपुर रैफर किया गया है।
भीलवाड़ाः धारा 144 के तहत चार थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू
भीलवाड़ा शहर में असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित कर साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के प्रयास करने एवं इससे लोकशांति भंग होने की आशंका के कारण जिला मजिस्ट््रेट डा. रविकुमार सुरपुर ने दंड प्रक्रिया संहिता हि धारा 144 के तहत भीलवाड़ा शहर के चार थाना क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दी है, जो अग्रिम आदेशों तक जारी रहेगी। आदेशानुसार शहर के पुलिस थाना कोतवाली, थाना भीमंगज, थाना सुभाषनगर एवं प्रतापनगर थाना क्षेत्रा में निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके तहत सक्षम पुलिस अधिकारी से लिखित पूर्वानुमति के बिना किसी भी स्थान पर कोई भी धार्मिक एवं सामाजिक सभा, जुलूस एवं प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। उक्तानुसार अनुमति प्रदान किये गए किसी भी आयोजन में भाग लेने वाले व्यक्तियों को पूर्व में अपना परिचय पत्रा प्रस्तुत कर ऐसे आयोजन में भाग लेने की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ऐसे अनुमति प्राप्त व्यक्तियों के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी आयोजन में शामिल नही होंगे।
किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का आग्नेय अस्त्रा-शस्त्रा यथा राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक तथा किसी भी प्रकार के धारदार हथियार जैसे गंडासा, बरछी, तलवार, चाकू, गुप्ती, त्रिशूल आदि तथा सभी प्रकार के कुंद हथियार जैसे लाठी, डंडा, पत्थर, ईंट आदि को न तो साथ रखेगा न ही उसका प्रदर्शन करेगा।
कोई भी व्यक्ति लाउड स्पीकर तथा ऐसे ऑडियो एवं विडियो कैसेट नहीं चलाएगा और न ही नारे लगायेगा जिससे सामाजिक सद्भाव, कानून व्यवस्था एवं लोकशांति बाधित /भंग होने की संभावना उत्पन्न हो। प्रतिबंध लाईसंेसशुदा हथियारों पर भी लागू रहेगा परन्तु कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिये कार्यरत केन्द्रीय, राजकीय, बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू नही होगा। सिक्ख धर्म के व्यक्तियों को धार्मिक कटार रखने की छूट होगी। निःशक्त/अतिवृद्ध व्यक्ति जो लाठी के सहारे बिना नहीं चल सकता, लाठी का प्रयोग सहारे के लिये कर सकेगा। उक्त आदेश की अवहलेना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया सकेगा। निषेधाज्ञा आज्ञा 7 नवम्बर से लागू होकर अग्रिम आदेश तक जारी रहेगी।
हत्या का राजफाश कर बिजौलियां पुलिस ने हत्यारे को दिखाई हवालात
भीलवाड़ा। बिजौलियां के किराणा व्यवसायी प्रकाश पुत्र जयलाल धाकड़ की गोली मारकर हत्या करने के मामले में मुख्य आरोपी को बिजौलियां पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हैं। थाना प्रभारी सुर्यभान सिंह ने बताया कि माजी साहब का खेड़ा निवासी प्रकाश धाकड़ का शव सोमवार रात उसी के खेत के बाहर कार मे मिली थी। इसके बाद हत्यारों तक पहंुचने के प्रयास मे जुटी पुलिस की 6 टीमों ने अलग – अलग जगह अज्ञात व्यक्ति की तलाश मे जुटी जिस पर पुलिस ने सफलता हासिल की।
प्रारम्भिक जांच मे योगेश पिता राधेश्याम सेन निवासी गोवर्धन निवास को गिरफ्तार किया। योगेश पूर्व मे भी चित्तौड़ के थाना बैगू क्षैत्र मे मुकदमा नं. 167/2008 मे मेनाल के पास की गई हत्या मे चालानसुदा मुल्जिम रह चुका हैं। इससे संबंधित सभी पहलुओं पर पड़ताल कर मृतक प्रकाश व योगश सेन के आपसी दोस्ताना सम्बन्धों की जानकारी हासील कर उस पर गहनता से अनुसन्धान कर मृतक प्रकाश की हत्या का राजफाश किया। प्रारम्भिक जांच में योगेश सेन व मृतक प्रकाश धाकड़ का घटना के दिन घटना स्थल पर साथ बेठकर शराब पीना व पीते समय महिला मित्र के बारे मे आपसी बोल चाल हो जाने के कारण योगेश सेन ने आवेश मे आकर अपनी मोटरसाईकिल मे रखे हथियार 12 बोर के देशी कट्टे से गोली मारकर प्रकाश की हत्या करना कबूल किया। जिस पर बिजौलियां पुलिस ने को गिरफ्तार कर अभियुक्त से घटना मे प्रयुक्त हथियार बरामद करने व अन्य तथ्यों पर पुछताछ की जा रही हैं। अनुसन्धान के दौरान पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माण्डलगढ़ जीवण सिंह थाना प्रभारी सुर्यभान सिंह बिजौलियां सहायक उपनिरक्षक प्रेम शंकर रोडूराम हैड कॉन्स्टेबल ओम प्रकाश, जय प्रकाश , रामलाल , सुनील चौधरी , हरि सिंह , गणेश कुमार , सुनील शर्मा , अंकुर कुमार रामसिंह कानि पुलिस टीम मे थे।
-मूलचंद पेसवानी

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