कटौती को मय हर्जाना लौटाने का दिया गया आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सेवा कर व पंजीकरण राशि के रूप में की गई कटौती को मय हर्जाना लौटाने का दिया गया आदेश

20180105_145728बीकानेर 5/1/18। स्थाई लोक अदालत बीकानेर के समक्ष दो प्रकरण, जिसमें एक प्रकरण में प्रार्थी पवन कुमार मोदी व अन्य प्रकरण में प्रार्थी अहसान अली ने अलग-अलग प्रार्थना पत्र विरूद्ध सहायक सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड प्रथम, मुक्ता प्रसाद, बीकानेर एवं उप आवासन आयुक्त, बीकानेर दिनांक 01.03.17 व 20.03.17 को प्रस्तुत किया था। दोनों प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की स्ववित्त योजना के तहत मकान आवंटन हेतु आवेदन पत्र दिए थे एवं नियमानुसार रजिस्ट्रेशन एवं तत्पश्चात् आरक्षण राशि और सेवाकर की राशि भी जमा करवाई थी। पूर्व में योजना अंतर्गत मकान की अनुमानित नियत राशि जमा होने के पश्चात अंतिम रूप से आवंटन पत्र जारी किया जिसमें अनुमानित नियत राशि को बढ़ाते हुए क्रमशः 28.52 लाख के स्थान पर 44.00 लाख एवं 27.67 लाख के स्थान पर 39.11,569/- रूपये नियत करते हुए बढ़ी हुई राशि की मांग की गई, जो दोनों प्रार्थीगण ने इतनी अधिक बढ़ी राशि को जमा करवाने में असमर्थता जताई। इस पर स्थाई लोक अदालत अध्यक्ष डॉ॰ कमलदत्त, एवं सदस्यगण श्री दयाराम गोदारा व श्रीमती मधुलिका आचार्य ने पक्षकारान की सुनवाई करते हुए अप्रार्थीगण द्वारा दोनाें ही प्रकरणों में सेवादोष मानते हुए आदेश दिया कि अप्रार्थीगण प्रार्थी पवन को 20 प्रतिशत कटौती की गई राशि 2,77,000/- रूपये व सेवाकर के रूप में राशि 85,500/- रूपये कुल राशि 3,62,500/- रूपये व प्रार्थी अहसान अली को जमाशुदा राशि 25,75,401/- रूपये ब्याज सहित लौटाए साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा जो प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाई जाने वाली आवासीय सेवाओं में दोष कारित किया गया उसके लिए भी बतौर क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थीगण रूपये 10,000/-10,000/- प्रत्येक प्रार्थी को भुगतान करेंगे।

उक्त प्रकरण मे प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमप्रकाश मदान व अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान सिंह ने पैरवी की।
– मोहन थानवी ; स्वतंत्र पत्रकार

error: Content is protected !!