कोटपा एक्ट 2003 के उल्लंघनकर्ताओं के काटे चालान

जेएनवी-सादुल गंज क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की कार्यवाही

बीकानेर। स्वास्थ्य विभाग के एनटीसीपी प्रकोष्ठ द्वारा कोटपा एक्ट 2003 के उल्लंघनकर्ताओं पर चालान काटने की कार्यवाही की गई। शुक्रवार को डिप्टी सीएमएचओ डॉ. इंदिरा प्रभाकर के नेतृत्व में विभाग के दल ने जेएनवी कॉलोनी व सादुल गंज स्थित शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में अवैध रूप से तम्बाकू उत्पाद विक्रय करने वाले विक्रेताओं पर चालान काटे। सीएमएचओ डॉ. बी.एल. मीणा के निर्देशन में गठित दल में तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के प्रभारी महेंद्र जायसवाल, उमेश व्यास व नंदलाल इंदौरा शामिल रहे। उल्लेखनीय है कि संपर्क पोर्टल पर इस आशय की शिकायत भी दर्ज थी कि राजकीय डूंगर कॉलेज, रामपुरिया लॉ कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थानों के आस-पास अवैध रूप से तम्बाकू उत्पादों का विक्रय किया जा रहा है। दल द्वारा 10 दुकानों पर 50 रूपए से लेकर 200 रूपए तक के चालान काटे गए तथा शेष को समझाईश की गई। जिले के विभिन्न सीएचसी-पीएचसी प्रभारियों द्वारा भी सम्बंधित क्षेत्रों में चालानिंग की गई। जिला आई.ई.सी. समन्वयक मालकोश आचार्य ने जानकारी दी कि धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों व इसके लिए साधन उपलब्ध करवाने वालों पर चालान किया गया जबकि धारा 6 बी के तहत विद्यालयों के 100 गज दायरे में सिगरेट बेचने वालों पर चालान किया गया तथा नाबालिकांे को तम्बाकू उत्पाद न बेचने का होर्डिंग ना लगाने वालों पर धारा 6 ए के तहत चालान किये गए। धारा 5 के तहत तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन भी हटवाए गए। सभी तम्बाकू विक्रेताओं को कोटपा एक्ट के प्रावधान समझाते हुए स्पष्ट किया कि धारा 7 के तहत खुली सिगरेट बेचना भी अपराध है। कोई तम्बाकू उत्पाद किसी नाबालिक को दिखना नहीं चाहिए लिहाजा कोई उत्पाद बाहर की तरफ प्रदर्शित होना धारा 6 बी के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

error: Content is protected !!