राजस्थान के बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण एवं हत्या मामले में आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा एवं कांग्रेस विधायक मलखान सिंह विश्नोई को सोमवार को अदालत ने अस्पताल से जेल भेजने के आदेश दिए। अदालत ने इस मामले में गत दो फरवरी को ही बहस पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से इस मामले में कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अनुसूचित जाति एवं जनजाति मामलात की विशिष्ट न्यायालय के न्यायाधीश गिरीश कुमार शर्मा ने सीबीआई की याचिका पर यह आदेश दिया है।
सीबीआई ने कोर्ट से आग्रह किया कि दोनों आरोपी जिस बीमारी का उल्लेख कर ईलाज करा रहे हैं उसका उपचार आज तक नहीं कराया। इस पर मेडिकल रिपोर्ट के तलब करने पर इनके कोई खास बीमारी का उल्लेख नहीं पाया गया और अदालत ने मदेरणा को जयपुर एवं मलखान को अजमेर जेल भेजने के आदेश दिए।
उल्लेखनीय है कि महिपाल गत वर्ष नौ नवम्बर तथा मलखान गतआठ जनवरी से निजी अस्पतालों में ईलाज के नाम पर भर्ती थे। एक सितम्बर 2011 को एएनएम भंवरी देवी का अपहरण कर बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी और इस मामले में इन दोनों आरोपियों सहित कुल 16 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं जबकि मलखान की बहन इन्द्रा विश्नोई फरार हैं।