सूचना उपलब्ध न कराने पर रीजनल कॉलेज पर जुर्माना

सूचना का अधिकार कानून के तहत नीयत समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर जिला उपभोक्ता मंच ने क्षेत्रीय षिक्षा संस्थान अजमेर को सेवा में कमी का दोषी मानते हुये दो हजार रू का जुर्माना तय किया है। लगाये गये जुर्माने में से 500 रू परिवादी को तथा 1500 रू राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष, राजस्थान, … Read more

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