सूचना उपलब्ध न कराने पर रीजनल कॉलेज पर जुर्माना

regional collegeसूचना का अधिकार कानून के तहत नीयत समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर जिला उपभोक्ता मंच ने क्षेत्रीय षिक्षा संस्थान अजमेर को सेवा में कमी का दोषी मानते हुये दो हजार रू का जुर्माना तय किया है। लगाये गये जुर्माने में से 500 रू परिवादी को तथा 1500 रू राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष, राजस्थान, जयपुर में जमा कराने के आदेष न्यास को दिये गये हैं तथा आदेषित राषि अदा नहीं करने पर तादायगी 12 प्रतिषत ब्याज अदा करने के आदेष भी दिये हैं।
मंच के समक्ष कॉलेज के ही गुलाब चंद ग्वाला ने अपने प्रतिनिधि आरटीआई कार्यकर्ता तरूण अग्रवाल के जरिये परिवाद पेष किया था। परिवादी का कहना था कि उसने कॉलेज में दिनांक 05 मार्च 2012 को आवेदन किया था। लेकिन उसके आवेदन का जवाब निर्धारित 30 दिवस की समयावधि में नहीं दिया गया और न ही प्रार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत प्रथम अपील का कोई जवाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी ने सेवा दोष किया है। अप्रार्थी की ओर से मंच को जवाब प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी को कोई प्रार्थना पत्र उक्त दिनांक का संस्थान में प्राप्त नहीं हुआ है अतः वे किसी प्रकार से सेवा में कमी के दोषी नहीं है। प्रार्थी प्रतिनिधि तरूण अग्रवाल के द्वारा दर्षाया गया कि उसके द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र दिनांक 05 मार्च जनवरी 2012 को अप्रार्थी के पत्र प्राप्ति रजिस्टर के क्रमांक 6233 पर इंद्राज किया गया है तथा कॉलेज की कैषबुक में भी दिनांक 06 मार्च 2012 को इंद्राज किया गया है। अप्रार्थी ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर माननीय मंच को गुमराह करने का प्रयास किया है।
मंच के अध्यक्ष कमलराज सिंघवी व सदस्य विजेन्द्र कुमार मेहता ने सुनवाई के बाद पारित निर्णय में कहा कि निर्धारित समयावधि में सूचना नहीं देना अपने आप में सेवादोष है जहां अधिनियम ने किसी कार्य को करने के लिये कोई निष्चित समयावधि निर्धारित की है वहां ऐसा कार्य उक्त अवधि में होना चाहिये उक्त अवधि के पश्चात किये गये कार्य को निर्धारित समयावधि में किया गया कार्य नहीं माना जा सकता। मंच की राय में राष्ट्रीय आयोग द्वारा रिवाजन पिटीषन संख्या 1975/2005 निर्णय दिनांक 28.05.2009 डा.एस.पी.थिरूमला राव बनाम म्युनिसिपल कमिष्नर मैसूर मामले में प्रतिपादन सिद्वांत प्रस्तुत प्रकरण में पूर्ण प्रभाव से लागू होता है। अतः इस प्रकरण में अप्रार्थी ने निर्धारित शुल्क लेने के पश्चात भी सेवा उपलब्ध नहीं करवा कर सेवा दोष किया है। अतः प्रार्थी अप्रार्थी से सामान्य क्षतिपूर्ती प्राप्त करने का अधिकारी है।
-Tarun Agarwal
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