अजमेर। स्थानीय सिविल न्यायालय ने अंतराष्ट्रीय पुष्कर मेले के व्यवसायीकरण और हाट बेलून की उडान पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर राज्य सरकार की ओर से आज समय मांगे जाने पर सुनवार्इ शुक्रवार 20 नवम्बर तक स्थगित कर दी।
न्यायाधीश अपूर्वा चतुवेर्ंदी की अदालत में राज्य रकार की ओर से अधिवक्ता अजय वर्मा ने पैरवी करते हुये कहा कि अदालत द्वारा जारी किया गया नोटिस कल शाम को ही मिला है और उडान संबंधी लाइसेंस आदि की अनुमति संबंधी दस्तावेज एवं अन्य साक्ष्य पेश करने के लिये अतिरिक्त समय दिया जाय।
इस मामले में इंटरटेमेंट कंपनी र्इ फैक्टर की ओर से भी अधिवक्ता मनीष शर्मा ने अदालत में साक्ष्य और दस्तावेज पेश करने के लिये समय मांगा ।याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विवेक पाराशर ने पैरवी करते हुये दोहराया कि कंपनी के पास हाट बेलुन उडाने का लाइसेंस नही है और न ही इसमें बैठने वालों का इश्यारेंस की सुविधा है। यहां तक हाट बैलून चालक के इश्योरेंस के बारे में पूर्ण जानकारी नही है। उन्होंने दलील दी कि हाट बैलून के लिये मेला स्थान पर पर्याप्त जमीन भी उपलब्ध नही है । ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर संदेह बना रहेगा। गत वर्ष भी मेले के दौरान उडाये गये हाट बैलून अजमेर के क¬द्रीय कारागार और वैशाली नगर में उतारे गये थे। उन्होंने यह भी दलील दी कि शहर में हार्इ टेंशन की विधुत लार्इनों का जाल बिछा है और ऐसे में हाट बैलून उतारे जाने पर दुर्घटना होने का अंदेशा हमेशा बना रहेगा ।
न्यायाधीश ने दोनो पक्षों की दलील सुनने के बाद इस प्रकरण पर 20नवम्बर शुक्रवार को सुनवार्इ होगी।
सुमित कलसी
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