अजमेर, 4 अप्रेल। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के प्रबंध निदेशक श्री हेमन्त कुमार गेरा ने एक आदेश जारी कर श्री एम. एस. वर्मा कार्यवाहक सहायक अभियंता को निगम सेवाओं से तत्काल बर्खास्त (ज्मतउपदंजमक) कर दिया हैं।
श्री एम. एस. वर्मा कनिष्ठ अभियंता जो सरवाड़ में सहायक अभियंता के पद के विरूद्ध कार्यरत थे, को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने 30 सितम्बर, 2011 को ट्रेप किया था। इस कारण उन्हें निगम मुख्यायलय द्वारा निलम्बित कर अधीक्षण अभियंता (पवस) चित्तौड़गढ़ मुख्यालय कर दिया गया था।
श्री एम. एस. वर्मा पुत्रा नानक सिंह कनिष्ठ अभियंता कार्यवाहक सहायक अभियंता के विरूद्ध अपराध सिद्धी होने से न्यायाधीश डेजिंग्नेटेड कोर्ट फोर राजस्थान द्वारा 19 जनवरी, 2016 को दण्डाआदेश पारित किया गया जिसमें उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत तीन वर्ष का साधारण कारावास व 10 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस राशि की अदायगी न करने पर उन्हें 3 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।
इस मामलें में हुए निर्णय के मद्देनजर निगम के प्रबंध निदेशक ने श्री एम. एस. वर्मा को निगम सेवाओं से तत्काल बर्खास्त कर दिया हैं।
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निगम द्वारा 2 लाख 10 हजार 986 उपभोक्ताओं को प्रथम बिल जारी
अजमेर, 4 अप्रेल। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने चालू वित्तीय वर्ष में फरवरी माह तक 2 लाख 10 हजार 986 विद्युत उपभोक्ताओं को कनेक्शन पश्चात् प्रथम बिल जारी किए गए है।
निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री हेमन्त कुमार गेरा ने बताया कि निगम द्वारा चालू वित्तीय वर्ष फरवरी माह तक कुल 2 लाख 10 हजार 986 प्रथम विद्युत बिल उपभोक्ताओं को जारी किए गये हंै।
उन्होेंने बताया कि जारी किए गये प्रथम विद्युत बिलों में नागौर में 31 हजार 709 बिल है जबकि भीलवाड़ा में 29 हजार 93, सीकर में 25 हजार 945, उदयपुर सर्किल में 22 हजार 752, डूंगरपुर में 19 हजार 323, बांसवाड़ा में 18 हजार 74, अजमेर जिला वृत्त में 16 हजार 355, झुंझुनूं में 14 हजार 755, राजसमन्द में 10 हजार 271, अजमेर शहर में 8 हजार 879, प्रतापगढ़ सर्किल में 7 हजार 599 तथा चित्तौड़गढ़ में 6 हजार 231 उपभोक्ताओं को प्रथम विद्युत बिल जारी किए गये है।