बकाया गृहकर एवं नगरीय विकास कर जमा करवाकर उठाएं छूट का लाभ

beawar samacharब्यावर,4अप्रैल।
राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक: पं.8(ग)(237)/नियम/एलएसजी/15/3335 दिनांक 01.04.16 के द्वारा अधिसूचना ज़ारी कर वर्ष 2016 तक का बकाया नगरीय विकासकर दिनांक 30.04.2016 तक जमा कराने पर शास्ति में छूटी दी गई है एवं राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.04.2016 से वर्ष 2016-17 का नगरीय विकासकर दिनांक 30.06.2016 तक जमा कराने वाले करदाताओं को 10 प्रतिशत की छूट दी गई है।
नगरपरिषद सभापति श्रीमती बबीता चैहान एवं नगरपरिषद आयुक्त मुरारीलाल वर्मा ने संयुक्त रूपसे ब्यावर नगरपरिषद की सीमा क्षेत्रा में स्थित आवासीय 300 वर्गगज व इससे अधिक तथा व्यावसायिक 100 वर्गगज व इससे अधिक के सभी भू एवं भवन के स्वामियों /अधिभोगियों से अनुरोध किया है कि बकाया गृहकर एवं नगरीय विकासकर निर्धारित दिनांक से पूर्व जमा करवाकर राज्यसरकार द्वारा प्रदान की जा रही छूट का लाभ प्राप्त करें। –00–

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