संरक्षित वन्यजीव के अवषेष बेचते दो गिरफतार

apradh samacharपुलिस थाना मदनगंज पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देषानुसार चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.12.17 को समय दोपहर को थानाधिकारी थाना मदनगंज जोगेन्द्र राठौड की टीम व जिला पुलिस विेषेष टीम के प्रभारी मनोज कूमार ए एस आई की संयुक्त कार्यवाही में आज कोटा से आये रामनिवास को व इसके साथी रमेष को वन्य जीव के अवषेष ले जाकर बेचने की फिराक में गिरफतार किया । आज पुलिस टीम को सूचना मिली की कोटा का रहने वाला रामनिवास हरिजन नामक व्यक्ति कस्तुरी मृग की कस्तुरी बेचने की फिराक मे घूूूम रहा है । मुखबिर की सूचना पुख्ता होने से थाना मदनगंज से थानाधिकारी जोगेन्द्र राठौड मय जाब्ता व विषेष टीम प्रभारी मनोज कुमार ए एस आई मय जाब्ता मनोहरसिंह एच सी रतनसिंह , जोगेन्द्र सिंह , महिपाल सिेह कानि, शंकरलाल कानि, जितेन्द्र सिंह कानि व उपं सादा वेष में तैयार मिले जहा पर मौके पर पुलिस ने योजना बना कर एक पुलिस कर्मी को फर्जी सेठ बना कर खरीददार बनाया व चारो तरफ से पुलिस के जवान सादा वेष में व वदी्र में तैनात कर दिया कुछ समय बाद मजेला रोड की तरफ से दो लोग आते हुए दिखे जिस पर आपस में बातचित मुखबिर की सुचना के मुताबिक आष्वसत होने के बाद ईषारा मिलने के बाद पुलिस जाब्ता ने घेराबन्दी कर उसकी नियमानुसार तलाषी ली तो उसके कब्जे से एक कागज की पुडिया में सिंदूर में लिपटी वन्य जीव की गोलाकर बालों के गुच्छे नुमा दो नग वस्तु मिली जो देखने में कस्तुरी मृग की कस्तुरी ग्रर्थी जैसी प्रतीत होने से सिंदुर झटक कर देखा तो उक्त गोलाकार बालो के गुच्छे को कस्तुरी मृग की कस्तुरी होना पाया । उक्त वस्तु वन्य जीव अधिनियम में अनुसूची प्रथम का वन्य जीव होने से इसका आखेट निषेध होने से उक्त वस्तु को परिवहन उक्त पदार्थ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूची प्रथम में वर्णित वन्य जीव का होने से कब्जे पुलिस लिया जाकर जब्त किया व दोनो मुल्जिमानों को मौके पर ही गिरफतार किया । पुलिस थाना मदनगंज पर वन्य जीव अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। दोनों मुल्जिमानो के नाम रामनिवास पिता देवीलाल उम्र 77 साल निवासी दुर्गा कालोनी जवाहर नगर कोटा का निवासी होना बताया व दूसरा यूवक ने अपना नाम रमेष पिता देवीलाल हरिजन उम्र 60 साल निवासी दाधीच बगीची के पास पुराना शहर किषनगढ है ।

85 पव्वे देषी शराब जप्त, एक मुल्जिम गिरफतार, मुकदमा दर्ज
पुलिस थाना रामगंज में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देषानुसार अवैध शराब के खिलाफ चलाये जा रहे विषेष अभियान के तहत रात्री को थाना हाजा क्षैत्र चंदवाला सोमलपुर अजमेर मे बलदेव राम सउनि मय जाप्ता द्वारा दबिष देकर मुल्जिम सत्तार उर्फ सत्तार खान पुत्र समदा जाति चीता उम्र 33 साल निवासी चन्दवाला का बाडिया सोमलपुर थाना रामगंज अजमेर के कब्जे से 85 पव्वे देषी शराब के जप्त कर मुल्जिम को गिरफतार किया गया एवं मुल्जिम के विरूद्व मु0न0 338/17 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम मे मुकदमा दर्ज किया गया।

शान्ति भंग में तीन आरोपी गिरफ्तार किया गया।
पुलिस थाना केकडी में लेखराज पुत्र रामप्रसाद जाति खटीक उम्र 28 साल निवासी उन्दरी पुलिस थाना केकड़ी जिला अजमेर को शान्ति भंग में गिरफ्तार किया गया।

पुलिस थाना सरवाड में मुल्जिम 1. मुरली मनोहर पुत्र किषनलाल जाति ब्राहम्ण उम्र 30 साल निवासी अजगरा पुलिस थाना सरवाड़ जिला अजमेर 2.सुरेष पुत्र हीरा जाति प्रजापत उम्र 25 साल निवासी हिगोनिया पुलिस थाना सरवाड़ जिला अजमेर को धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार किया गया।

शांती व्यवस्था भंग करने के आरोप मे गिरफतार
पुलिस थाना रामगंज क्षैत्र में शांती व्यवस्था भंग करने पर 1- शेर अली पुत्र कचरूद्वीन जाति काठात उम्र 30 साल निवासी राजू होटल के पास ब्यावर रोड पुलिस थाना रामगंज अजमेर 2- शौकीन काठात पुत्र कचरू जाति काठात उम्र 35 साल निवासी राजू होटल के पास ब्यावर रोड थाना रामगंज अजमेर को धारा 151 जाफौ मे गिरफतार किया गया।

2 एमवी एक्ट के चालान
पुलिस थाना अलवर गेट में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के आदेशोे की पालना मे एवं हरिपाल सिह थानाधिकारी थाना ने बताया कि आज दिनांक को नियम विरूद्ध वाहन चलाते हुऐ पाये जाने पर 2 एमवी एक्ट के चालान वाहन चालको के बनये गये ।

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