स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना 30 नवम्बर तक

अजमेर। अजमेर विद्युत वितरण निगम क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कृषि कनेक्षनों के अनाधिकृत बढे भार को बिना पेनल्टी नियमित कराने के लिए ‘‘स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना‘‘ एक अगस्त से 30 नवम्बर, 2012 तक लागू की गई है।
निगम के प्रबंध निदेषक पी.एस.जाट ने बताया कि कृषि क्षेत्र में विद्युत कोटे का आंवटन स्वीकृत भार के आधार पर किया जाता है, इसमें कृषि उपभोक्ताओं द्वारा अनाधिकृत भार बढाने से बिजली की खपत स्वीकृत भार से अधिक हो जाती है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर जलने जैसी कई समस्या उत्पन्न हो जाती है एवं निगम को राजस्व की हानि भी होती है । किसानों को इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए यह योजना लागू की गई है, जिसमें ऐसे उपभोक्ता अपने बढे भार की घोषणा कर बिना पेनल्टी के उसे नियमित करा सकते है।
उन्होंने बताया कि योजना अवधि में अनाधिकृत बढे भार को नियमित कराने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिए आवष्यक होने पर ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि व नई 11 केवी लाईन एवं सब-स्टेषन का खर्च निगम द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे किसानों को निर्धारित समय में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सम्भव होगी।
उन्होने बताया कि इस योजना का लाभ ऐसे किसानों को नही दिया जाएगा जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकार भार बढाते है अथवा दूसरे कुएं पर जो उसी खसरा, खेत, परिसर, मुरब्बा में स्थित है उस पर दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढाते है।
प्रबंध निदेषक ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत ऐसे कृषि उपभोक्ता, जिनके कनेक्षन को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है तथा उनका विद्युत भार बढा हुआ पाया जाता है तो उनसे मात्र धरोहर राषि लेकर बिना पेनल्टी के बढे भार को नियमित कर दिया जाएगा। इसी तरह जिन कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्षनों की अवधि एक वर्ष नही हुई है वे भी इस योजना का लाभ ले सकते है, इसके लिए उन्हे धरोहर राषि के अतिरिक्त 2500/-रूपये  प्रति हार्स पावर बढे भार पर देने होगें।
उन्होने बताया कि कृषि उपभोक्ताओं को यह सुविधा अगस्त से नवम्बर, 2012 तक की अवधि के लिए ही दी गई है। प्रदेष के कृषि उपभोक्ताओं से अपील है कि वे इस अवधि में अनाधिकृत बढे भार की घोषणा के साथ ही निर्धारित धरोहर राषि जमा करवाकर बढे भार को नियमित करवाएं एवं पेनल्टी लगने से होने वाली परेषानी से बचें।

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