अब स्लीपर क्लास में आइडी प्रूफ जरूरी

ट्रेन के स्लीपर क्लास में सफर करने जा रहे हैं तो अपने साथ मान्यता प्राप्त फोटोयुक्त पहचान पत्र ले जाना न भूलें। पहचान पत्र नहीं हुआ तो आपको बेटिकट माना जाएगा और जुर्माना वसूल किया जाएगा। ट्रेनों के स्लीपर क्लास में शनिवार से यह व्यवस्था लागू हो रही है, जबकि वातानुकूलित श्रेणी में पहले से ही यह व्यवस्था लागू है। एक साथ चार लोगों का आरक्षण है तो किसी एक व्यक्ति के पास फोटोयुक्त पहचान पत्र होना जरूरी है।

रेल प्रशासन ने यह कदम टिकट दलालों पर लगाम कसने के लिए उठाया है। उनका दावा है कि इससे टिकटों की दलाली पर रोक लगेगी। पहले दलाल अलग-अलग नामों से टिकट आरक्षित करा लेते थे और बाद में उसे तत्काल के लिए रिजर्वेशन काउंटर पर खड़े लोगों को काफी अधिक दाम में बेचते थे।

व्यवस्था बनाए रखने के लिए सक्रिय रहेगा सतर्कता विभाग

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, टिकट दलाल इन नियमों में सेंध न लगा पाए, इसके लिए रेलवे का सतर्कता विभाग लगातार निगरानी रखेगा। सतर्कता विभाग टिकट आरक्षण फार्म पर दिए फोन नंबर पर फोन कर टिकट से यात्रा करने वाले यात्रियों के बारे में पूछेगा। पहचान नहीं बताने पर टिकट रद कर यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

टिकटों की कालाबाजारी रुकेगी

रेलवे के इस नियम से अधिकतर लोग खुश हैं। वहीं कुछ लोग शिकायत भी कर रहे हैं। शिवम व दिव्याश ने कहा कि इससे निश्चित रूप से यात्रियों को फायदा होगा और टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगेगी। वहीं मुकेश तथा अरुण कहते हैं कि देश में आज भी हजारों लोगों के पास पहचान पत्र नहीं है। उन्हें मजबूरी में अनारक्षित टिकट पर सफर करना पड़ेगा। इसका फायदा टीटीई भी उठाएंगे।

सही यात्री को मिल पाएगा टिकट

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नीरज शर्मा कहते हैं कि इस नियम को लागू करने से जरूरतमंदों व सही यात्री को टिकट उपलब्ध हो पाएगा। साथ ही टिकट दलालों पर लगाम कसी जा सकेगी।

ये पहचान पत्र होंगे मान्य

-चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र।

-पासपोर्ट।

-आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड।

-अधिकृत स्कूलों व कॉलेज का फोटो युक्त पहचान पत्र।

-राष्ट्रीयकृत बैंक का फोटो युक्त पासबुक।

-बैंकों द्वारा जारी लेमिनेटेड फोटोयुक्त पहचान पत्र।

– यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड (आधार कार्ड)।

-केंद्र,राज्य,जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, नगर निगम तथा पंचायत प्रशासन द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र।

-केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त पेंशन कार्ड, वरिष्ठ नागरिक कार्ड, निम्न आय वर्ग (बीपीएल) कार्ड, ईएसआइ कार्ड तथा सीजीएचएस कार्ड।

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