असंतुष्ट आरोपी बार-बार बदल रहे वकील

rapeनई दिल्ली। वसंत विहार गैंगरेप मामले में आरोपियों द्वारा इन दिनों बार-बार अपने वकीलों को बदल देने का खेल चल रहा है। पिछले कुछ समय में आरोपियों द्वारा कई बार वकील बदले जा चुके हैं। बृहस्पतिवार को एक बार फिर आरोपी अक्षय ठाकुर ने अपना वकील बदल दिया। अक्षय ने उसकी पैरवी कर रहे वकील एमएल शर्मा को हटाकर उनकी जगह एपी सिंह को अपना वकील नियुक्त कर दिया है।

इसकी सूचना उसने अदालत को दी। यह कोई पहला मौका नहीं है, जब अक्षय ने अपना वकील बदला हो। इससे पूर्व अक्षय ने राम सिंह की मौत के बाद एपी सिंह को हटाकर एमएल शर्मा को अपना वकील नियुक्त किया था।

वहीं, पूर्व में आरोपी मुकेश ने पहले एमएल शर्मा को अपना वकील चुना। बाद में उसने वीके आनंद को अपना वकील नियुक्त कर लिया और भाई राम सिंह की मौत के बाद एक बार फिर मुकेश ने अपना वकील बदल दिया। मुकेश ने वीके आनंद की जगह पर एमएल शर्मा को अपना वकील नियुक्त कर दिया था।

आरोपी विनय ने मांगी अंतरिम जमानत

वसंत विहार गैंगरेप कांड में आरोपी विनय ने एयरफोर्स में एलडीसी पद की नौकरी की परीक्षा देने के संबंध में साकेत कोर्ट में एक अर्जी दायर कर दो दिन की अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग की है। फास्ट ट्रैक कोर्ट जज योगेश खन्ना ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए पुलिस से जवाब मांगा है। वहीं, मामले में 16 दिसंबर को घटनास्थल पर पहुंचने वाले दिल्ली पुलिस के एक सबइंस्पेक्टर ने अपने बयान दर्ज कराए और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने गवाह से जिरह की। अदालत में दायर अर्जी में विनय के अधिवक्ता एपी सिंह ने अदालत को बताया कि विनय की 7 अप्रैल को सुबह साढ़े 9 बजे डब्ल्यूएसी स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में परीक्षा है। उसे परीक्षा देने के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की जाए। अदालत ने उनके इस तर्क पर कहा कि अंतरिम जमानत की क्या जरूरत है उसे पुलिस हिरासत में परीक्षा की इजाजत दी जा सकती है। बचाव पक्ष ने कहा कि ऐसा करने से उस पर मानसिक तनाव बना रहेगा।

इसके अतिरिक्त एपी सिंह ने अपने मुवक्किलों से जेल में किसी भी अन्य वकील के मिलने पर रोक लगाने के लिए अदालत में आवेदन दाखिल किया है। अदालत ने कहा यदि उनका मुवक्किल किसी से नहीं मिलना चाहता तो वह मिलने से मना कर सकता है।

मुझे जेल में मारने की दी जा रही है धमकी: अक्षय

आरोपी अक्षय ठाकुर ने अपने अधिवक्ता एपी सिंह के माध्यम से अदालत के समक्ष अर्जी दायर कर उसे जेल में जान से मारने की धमकी दिए जाने की बात कही है। अक्षय ने अदालत को बताया कि उसे दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल लगातार जेल में फांसी पर लटका कर मार डालने की धमकी दे रहा है। कांस्टेबल उससे अभद्र भाषा में भी बात करता है। अदालत ने बचाव पक्ष को तिहाड़ जेल अधिकारियों को शिकायत करने के लिए कहा है। और साथ ही तिहाड़ जेल प्रशासन से मामले में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

 

 

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