एसडीएम केम्प कोर्ट के आदेश की समीक्षा कर उसे निरस्त कराने बाबत

माननीय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय
राजसमंद (राज.)
विषय – एसडीएम केम्प कोर्ट के आदेश की समीक्षा कर उसे निरस्त कराने बाबत।
द्वारा – श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय, नाथद्वारा।

demandवर्तमान भाजपा सरकार सुराज के संकल्प के साथ सत्तासीन हुई है और उसका मकसद समाज के सबसे अंतिम, शोषित एवं वंचित व्यक्ति को संबल एवं अधिकतम सहायता प्रदान करना है। आप श्रीमान द्वारा दिनांक 7.04.14 को नाथद्वारा एसडीएम कोर्ट को केम्प कोर्ट के रूप मे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, नाथूवास में लगाने का आदेश प्रदान किया गया जो विधि के अुनकूल नहीं है, साथ ही समाज के सबसे निम्न तबके हेतु कष्टकारी है। ज्ञात हो कि विधि के स्थापित सिद्धान्तों के अनुसार एसडीएम कोर्ट को उसी शहर में अन्य स्थान पर केम्प कोर्ट के रूप मंें नहीं लगाया जा सकता है। उक्त आदेश के कारण आम जनता को भारी परेशानियांे का सामना करना पडेगा वहीं उनके समय, श्रम व धन की बर्बादी होगी। वर्तमान में उपखंड कार्यालय परिसर में ही तहसील, रजिस्ट्री कार्यालय, उप कोषालय, पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय, कृषि विभाग का कार्यालय भी स्थित है, पास ही में जलदाय विभाग, सिंचाई विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग व डाक बंगला भी स्थित है।
उपखंड कार्यालय परिसर में ही आम जनता से जुडी हुई सुगम खिडकी, समस्त नोटेरी पब्लिक महानुभाव, फोटो स्टेट, टाईपिंग की दुकाने व नल लाईट इत्यादि के बिलों को जमा करने के लिये भी ई मित्र कियोस्क भी यहीं पास में स्थित है। जिससें उपखंड कार्यालय में आने वाला व्यक्ति एक साथ कई कार्य संपादित कर लेता है। वहीं एसडीएम कोर्ट शहर से दो-तीन किलोमीटर दूर स्थानान्तरित हो जाने के कारण आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पडेगा। एसडीएम कोर्ट के कार्यसमय के दौरान पीठासीन अधिकारी द्वारा अन्य प्रशासनिक व जनहित के कार्य भी खाली समय में निपटाये जाते हैं जो केम्प कोर्ट के दौरान निपटाये जाना संभव नहीं है।
अतः आपसे अनुरोध है कि सुराज का संकल्प लेकर सत्तारूढ भाजपा सरकार के उद्धेश्यों की पूर्ति हेतु जनहित में उक्त आदेश की पुनः समीक्षा कर इसे शीघ्र निरस्त कराने की कृपा करावें।
-नीरज शर्मा

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