ब्लाइंड मर्डर का खुलासा

दिनंाक 13.03.19 को थाना हाजा पर जरिये टेलिफोन से इतला मिली की बकरामंडी के पास ब्यावर रोड पर एक जली हुई व्यक्ति की लाष पडी है। उक्त इतला पर थानाधिकारी मय जाप्ता के पहुंचकर लाष को देखा गया व फोटु ग्राफी करवाई गई तो लाष के कनपटी पर चोट हो लाष को जलाना पाया गया जिसकी शनाख्त पर मृतक बहादुर पुत्र हजारी चीता उम्र 48 साल निवासी आगला कांकड की लाष होना षिनाख्त हुआ व मामला हत्या कर सबूत नष्ट करना पाया जाने से श्री जलालुद्वीन की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्व मु0न0 98/19 धारा 302,201 भादस मे दर्ज किया गया एंव प्रकरण बहादुर की हत्या कर जलाकर सबूत नष्ट करना गंभीर प्रकृति का अपराध है। जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री कुवर राष्ट्रदीप सिंह पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अजमेर व श्रीमती सरीता सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर एंव मुख्यालय अजमेर के निर्देषन व श्री हर्ष वर्धन अग्रवाल आईपीएस सहायक पुलिस अधीक्षक महोदय वृत दक्षिण अजमेर के सुपरविजन मे टीम गठित की गई। टीम मे श्री गोमाराम पुनि, श्री युनुस अली उनि, श्री मुकेष कुमार सउनि, श्री विजय कुमार सउनि, श्री किषन सिंह हैड कानि 142, श्री पवन कुमार हैड कानि 1850, श्री बाबू लाल कानि 904, श्री सोनवीर सिंह कानि 2090, श्री सौदान सिंह कानि 744 को मामूर कर टीम के द्वारा रोजवाका मृतक के साथ रहने वाले व्यक्ति की मालूमात हेतु मुखबीरार मामूर कर साक्ष्य एकत्रित कर मोटरसाईकिल व हुलिये का बताये व्यक्ति की पहचान बाबत तलाष की गयी तो दौरोन तलाष सलेमाबाद निवासी सीताराम रेगर जो अजमेर मे मजदुरी करना व कालबेलिया डेरा मे ही उठना बैठना ज्ञात आया जो रोजवाका से ही फरार होकर कोई पता ज्ञात नही हुआ जिस पर मुखबीरारन की सूचना पर इमरोज दिनंाक 15.03.19 को दौरोन तलाष मुताबिक हुलिया का व्यक्ति नवनिर्मित ट्रांसपोर्ट नगर अजमेर मे मिला जिसने भी अपना नाम सीताराम पुत्र छीतर रेगर उम्र 30 साल निवासी सलेमाबाद अजमेर होना बताया जिसको तफतीष हेतु थाने पर लाकर गहनता से पुछताछ करने पर अपनी पत्नी सुनिता सहित अजमेर मे किराये से रहकर 3-4 माह से मजदुरी करना व स्वंय की पत्नी सुनीता जो कहीं चली जाने से व नही मिलने से कालबेलिया के डेरा मे ही उठना बैठना व बादर चीता से जान पहचान कर उसके द्वारा पोल्ट्री फार्म पर लगा देने की बात व मोटरसाईकिल बिका देने की कहने से मोटरसाईकिल के कागजात भी देना व साथ मे दिन मे शराब पीना बताकर रोजवाका भी साथ मे रहकर शराब पीना व प्लेटिना मोटरसाईकिल पर बैठाकर चुंगी नाका आदि स्थानों पर घुमाना पाया गया व आश्रम के गेट के पास भी दोनो बैठकर अंगुर व मौसमी भी खाने के दौरान दोनो शराब के नषे मे आपस मे कहासुनी होने एंव मोटरसाईकिल के कागजात देने से मृतक बादर द्वारा इंकार करने पर आश्रम का गेट के सामने विरान जगह ट्रांसपोर्ट नगर के पास ले जाकर रोड से कुछ दुरी पर आरोपी सीताराम ने मृतक बादर के सिर पर पत्थर पर कनपटी की तरफ से चोट पहुंचाकर उसकी हत्या करना व सबूत नष्ट करने के आषय से उसकी लाष को जलाकर फरार होना स्वीकार किया है। जिस पर आरोपी को आज दिनंाक 15.03.19 को अपराध धारा 302,201 भादस मे गिरफतार कर ब्लाईंड मर्डर का खुलासा किया गया। प्रकरण मे अनुसंधान जारी है।

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