परिषद की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसीभी विवाह / समारोह स्थल संचालन नहीं
ब्यावर, 7 दिसम्बर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 ( 2009 का अधिनियम संख्या 18 ) अन्तर्गत धारा 340 अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद ब्यावर द्वारा विवाह स्थल का पंजीयन उपविधि 2010 लागू की जा चुकी है जिसके तहत नगर परिषद सीमा में कोई भी व्यक्ति/संस्था, कम्पनी बिना नगर परिषद की अनुज्ञा … Read more